मवई क्षेत्र में प्रार्थी के पुत्र को विदेश भेजने के नाम पर हवाई जहाज का टिकट तथा कूटरचित फर्जी वीजा देने के सहारे 85 हजार रूपए ठगी करने एवं जान से मारने की धमकी दी गयी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ज्योति गुप्ता ने प्रार्थी उस्मान की अर्जी पर विपक्षी मकबूल अहमद निवासी कप्तानगंज बस्ती के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया है।
साथ ही थानाध्यक्ष मवई को प्रार्थना पत्र के प्रकाश में मुकदमा दर्ज कर एक सप्ताह के अन्दर कृत कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराने को कहा है। यह घटना अयोध्या जनपद के मवई थानान्तर्गत हुनहुना गांव की है। इसके पहले पीड़ित पक्ष से अधिवक्ता अरशद उर्फ शेरा ने विपक्षी के खिलाफ सम्बन्धित अदालत में अर्जी प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज करने की याचना की। अधिवक्ता के मुताबिक प्रार्थी उस्मान का पुत्र लखनऊ में रहकर मेहनत मजदूरी करता है। उसके सुनहरे भविष्य व बेहतर रोजगार के सिलसिले में प्रार्थी की मुलाकात बस्ती जनपद के निवासी मकबूल अहमद से हुई। उसने बताया कि आपके पुत्र को खाड़ी देश ओमान भेज सकता हूं। इसके एवज में 85 हजार रूपए खर्च करने होंगे। उसकी बातों पर यकीन करके प्रार्थी ने किसी तरह इन्तजाम कर 85 हजार रूपए दे दिया। मकबूल ने एक महीने बाद प्रार्थी के पुत्र का ओमान का हवाई जहाज का टिकट तथा कूटरचित वीजा दिया। तीन जनवरी 2021 को प्रार्थी का पुत्र लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट से ओमान गया। परन्तु वहां पहुंचने पर ओमान अथारिटी की ओर से बताया गया कि आपका वीजा फर्जी व कूटरचित है। इसके बाद उसे उसी फ्लाइट से वापस भारत भेज दिया गया। प्रार्थी की ओर से बार-बार सम्पर्क करने पर विपक्षी टालमटोल करता रहा। इसके बाद प्रार्थी ने पुलिस में आनलाइन शिकायत किया। पांच सितम्बर 2021 को विपक्षी ने आश्वासन दिया कि वह पैसा वापस कर देगा। छह जनवरी 2022 को प्रार्थी को विपक्षी ने फोन से अपशब्द कहते हुये जानमाल की धमकी देने लगा। घटना की शिकायत प्रार्थी ने सम्बन्धित थाना व एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार किया। कार्यवाही न होने पर प्रार्थी ने विपक्षी के खिलाफ सम्बन्धित न्यायालय में अर्जी प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज करने की गुहार किया।