फारुक अब्दुल्ला को SC से नहीं मिली राहत, हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। उच्चतम न्यायालय ने अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी दोस्त मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता वाइको ने हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कोर्पस) याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन्हें जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने का बाद हाउस अरेस्ट में रखा गया है।
वाइको ने फारुक अब्दुल्ला को कोर्ट में पेश करने का आदेश देने की मांग की थी। इस पर CJI रंजन गोगाई ने कहा कि इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है। उच्चतम न्यायालय ने कश्मीर मुद्दे से जुड़ी अर्जियों को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। पीठ अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को खत्म करने से संबंधित मुद्दों पर कल सुनवाई करेगी।






