इंदौर। धार की भाजपा विधायक नीना वर्मा के निर्वाचन के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही चुनाव याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।
नीना वर्मा की तरफ से याचिका निरस्त करने की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया । नीना वर्मा की ओर से यह भी कहा गया कि वे आवेदन के समर्थन में दिया जाने वाला शपथ पत्र बाद में दे देंगी क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत खराब है और वे दिल्ली में हैं।
उल्लेखनीय है कि भाजपा विधायक नीना वर्मा के खिलाफ यह चुनाव याचिका धार निवासी सुरेशचंद्र भंडारी ने दायर की है।
इस याचिका में कहा है कि विधायक नीना वर्मा के खिलाफ इसके पहले भी वर्ष 2013 में हुए निर्वाचन को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर हुई थी।
इस याचिका को स्वीकारते हुए कोर्ट ने नीना वर्मा का निर्वाचन निरस्त कर दिया था और उन्हें आदेश दिया था कि वे याचिकाकर्ता को 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भुगतान करें।
कहा गया कि नीना वर्मा ने इस आदेश का अब तक पालन नहीं किया है। ऐसे में उनका वर्ष 2023 में हुआ निर्वाचन निरस्त किया जाए। अब याचिका में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।