Breaking
पति ने साथ में नहीं खिंचवाई फोटो, पत्नी ने उठा लिया ये खौफनाक कदम दो बच्चों की मां हूं, क्या मुझे दूसरे से प्यार का हक नहीं? सार्वजनिक पिटाई के बाद पीड़िता का सवाल ‘इस बार निशाना नहीं चूकेगा…’, लॉरेंस के खास शूटर अमन साहू की गैंग ने जेल अधीक्षक को दी धमकी ‘भोले बाबा’ की ‘कुटिया’ पर 20 साल से लगा है ताला… बाहर महिला भक्त अपनी साड़ी से लगाती हैं पोछा, होती ... 22 महीने बाद उतारी पगड़ी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरयू में डुबकी लगाकर पूरा किया संकल्प हाथरस: बाबा के प्रवचन में मची भगदड़, 107 भक्तों की मौत, CM योगी ने घटना पर जताया दुख राम की शरण के बहाने नीतीश कुमार की शरण में जा रहे हैं सम्राट चौधरी, पगड़ी उतारने के पीछे क्या है राज... बिरला जी पीएम मोदी के पैर छूकर भी प्रणाम कर लेते तो कुर्सी की ताकत कम नहीं होती: निशिकांत दुबे एमपी नर्सिंग घोटाले पर विधानसभा में भारी हंगामा, कांग्रेस ने CBI जांच पर उठाए सवाल 8 दिन बाद घर वापस लौट कर आई महिला की लोगों ने की पिटाई, शर्म से जहर खाकर दी जान

अमित शाह ने गिनाए 3 नए क्रिमिनल लॉ के फायदे, बोले- 3 साल में हो जाएगा हर FIR का निपटान

नई दिल्ली। 1 जुलाई 2024, सोमवार से देश में 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई व्यवस्था की खूबियां गिनाईं और विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि बदलते समय की जरूरत को देखते हुए कानूनों में बदलाव किए हैं। अब न्याय जल्दी मिलेगा।

विपक्ष के आरोपों का जवाब

अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों पर विपक्ष झूठ फैला रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बिना चर्चा के कानूनों को पारित कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है।

बकौल अमित शाह, 2020 में नए कानूनों पर सुझाव मंगाने के लिए मैंने सभी सांसद, मुख्यमंत्रियों और जजों को चिट्ठी लिखी थी। कानून लागू करने से पहले संसद में चर्चा हुई। लोकसभा में 34 सदस्यों और राज्यसभा में 40 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया था।

अमित शाह ने देश को भरोसा दिलाया कि इस व्यवस्था के पूरी तरह लागू होने के बाद देश में किसी भी एफआईआर का निपटान 3 साल के अंदर हो जाएगा।

अमित शाह ने बताया – नए कानूनों में क्या खास

  • नाबालिग से रेप के दोषी को फांसी का प्रावधान किया गया है।
  • पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया है और दोषी को उम्र कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
  • राजद्रोह कानून को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
  • पुरानी धाराओं को हटाकर अनुकूल धाराएं शामिल की गई हैं।
  • अब तकनीक की मदद से केस जल्द सुलझाए जाएंगे।
  • थानों का कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है। दस्तावेजों के बंडल नहीं होंगे। एक लाख पेज की चार्जशीट होगी, तो भी डिजिटल दस्तावेज के रूप में दर्ज की जा सकेगी।
  • 90 दिन के अंदर पीड़ित पक्ष को केस की प्रोग्रेस के बारे में ऑनलाइन जानकारी दी जाएगी।

पति ने साथ में नहीं खिंचवाई फोटो, पत्नी ने उठा लिया ये खौफनाक कदम     |     दो बच्चों की मां हूं, क्या मुझे दूसरे से प्यार का हक नहीं? सार्वजनिक पिटाई के बाद पीड़िता का सवाल     |     ‘इस बार निशाना नहीं चूकेगा…’, लॉरेंस के खास शूटर अमन साहू की गैंग ने जेल अधीक्षक को दी धमकी     |     ‘भोले बाबा’ की ‘कुटिया’ पर 20 साल से लगा है ताला… बाहर महिला भक्त अपनी साड़ी से लगाती हैं पोछा, होती है पूजा     |     22 महीने बाद उतारी पगड़ी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरयू में डुबकी लगाकर पूरा किया संकल्प     |     हाथरस: बाबा के प्रवचन में मची भगदड़, 107 भक्तों की मौत, CM योगी ने घटना पर जताया दुख     |     राम की शरण के बहाने नीतीश कुमार की शरण में जा रहे हैं सम्राट चौधरी, पगड़ी उतारने के पीछे क्या है राजनीतिक मजबूरी?     |     बिरला जी पीएम मोदी के पैर छूकर भी प्रणाम कर लेते तो कुर्सी की ताकत कम नहीं होती: निशिकांत दुबे     |     एमपी नर्सिंग घोटाले पर विधानसभा में भारी हंगामा, कांग्रेस ने CBI जांच पर उठाए सवाल     |     8 दिन बाद घर वापस लौट कर आई महिला की लोगों ने की पिटाई, शर्म से जहर खाकर दी जान     |    

पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए सम्पर्क करें