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दिल्ली/NCR

‘एलजी ने हवा में ही सत्य शर्मा को पीठासीन अधिकारी के रूप में नामित नहीं किया’

नई दिल्ली| आम आदमी पार्टी (आप) और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एल्डरमेन और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पीठासीन अधिकारी के नामांकन को लेकर चल रही खींचतान के बीच एल-जी कार्यालय ने शनिवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मेयर के चुनाव के लिए एक बैठक के लिए प्रोटेम (अंतरिम) पीठासीन अधिकारी के रूप में विचार करने के लिए एमसीडी/आप सरकार द्वारा सत्या शर्मा और पांच अन्य पार्षदों के नाम एलजी को भेजे गए थे। अन्य नाम मुकेश गोयल, प्रीति, शकीला बेगम, हेमचंद गोयल और नीमा भगत थे। एल-जी कार्यालय ने एक बयान में कहा- महापौर या उप महापौर के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ने वाले किसी भी पार्षद का चयन करने के लिए एलजी के पास कानूनी विवेक होने के बावजूद, उन्होंने चयन के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानदंडों के आधार पर उपमुख्यमंत्री (मनीष सिसोदिया) और मुख्यमंत्री (अरविंद केजरीवाल) के माध्यम से उन्हें भेजे गए छह नामों में से चयन किया।

यह बयान अरविंद केजरीवाल द्वारा शुक्रवार को एमसीडी में पीठासीन अधिकारी और एल्डरमैन की नियुक्ति में सक्सेना पर सत्ता के घोर दुरुपयोग का आरोप लगाने के बाद आया है। एलजी हाउस ने बयान में कहा- आम आदमी पार्टी में सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों द्वारा किए जा रहे दावों के विपरीत, दिल्ली एल-जी वीके सक्सेना ने नव-निर्वाचित एमसीडी के लिए अंतरिम (प्रोटेम) पीठासीन अधिकारी का नामांकन करते समय संवैधानिक प्रावधानों, अधिनियमों और विधियों का ईमानदारी से पालन किया। फाइलों में मौजूद तथ्य न केवल सीएम केजरीवाल द्वारा अपने ट्वीट में किए गए दावों को झुठलाते हैं, वे यह भी रेखांकित करते हैं कि उन्होंने लोगों को गुमराह किया।

एमसीडी अधिनियम की धारा 77 (ए), ‘मेयर के चुनाव के लिए बैठक में पीठासीन अधिकारी’ की नियुक्ति से संबंधित है, यह निर्धारित करती है कि महापौर के चुनाव के लिए बैठक में, प्रशासक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पार्षद को नामांकित करेगा जो इस तरह के चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं है। एमसीडी अधिनियम, 1957 की धारा 2(1) के तहत प्रशासक एल-जी है, यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 2(1) इस प्रकार है: प्रशासनिक का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है।

ऐसा कोई अन्य कानून या प्रावधान नहीं है जो उपर्युक्त कानूनी रूप से मान्य स्थिति के अलावा कुछ भी निर्धारित या प्रतिबंधित करता हो। इसके बावजूद, ऐसा नहीं है कि एल-जी ने हवा में ही सत्य शर्मा को पीठासीन अधिकारी के रूप में नामित किया। एल-जी हाउस ने कहा कि मुकेश गोयल, जिसकी सिफारिश सीएम/डिप्टी सीएम ने की थी, को एमसीडी इंजीनियर से 1 करोड़ रुपये मांगने के आरोपों के कारण हटा दिया गया था, जबकि प्रीति को उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होने के कारण हटा दिया गया था।

शकीला बेगम और हेमचंद गोयल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बाहर हो गए- बेगम पांचवीं पास हैं, गोयल 10वीं पास हैं। नीमा भगत (एम.ए.) और सत्य शर्मा (बी.ए.), दोनों के पास पार्षदों के रूप में 15 साल का अनुभव है, अंतत: (सत्य शर्मा) को चुना गया क्योंकि उनके पास मेयर के रूप में सेवा करने का अनुभव था- अनुभव जिसने उन्हें नव-गठित सदन की कार्यवाही को अपने पहले सत्र में संचालित करने के लिए सबसे उपयुक्त बना दिया।

एलजी, जो ‘प्रशासक’ हैं, ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3 (3)(बी)(आई) के तहत निहित शक्तियों के अनुसरण में 10 व्यक्तियों को नामित किया है।

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