ब्रेकिंग
डोनाल्ड ट्रंप में चाचा चौधरी जैसे गुण… मनोज झा ने कहा- अमेरिकी राष्ट्रपति को सदी का सबसे बड़ा झूठा क... कहां से लाते हैं ऐसे लेखक… जब सिंदूर ही उजड़ गया फिर ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों? संसद में जया बच्चन ... मेले से लड़कियों की किडनैपिंग का था प्लान, उठाने आए तो बच्चियों ने कर दिया हमला… ऐसे बचाई खुद की जान बाराबंकी: हाइवे किनारे मिला महिला पुलिसकर्मी का शव, चेहरे पर डाला हुआ था तेजाब… जांच में जुटी पुलिस ‘कोई छिपा हुआ कक्ष नहीं’… जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार पर ASI का बयान, बताया- जीर्णोद्धार में क्या-क्... घर में घुसा बदमाश, युवती पर छिड़का पेट्रोल और… रांची में मचा हड़कंप फार्मासिस्ट बोला- मुझसे शादी करोगी? नर्स भी मान गई, दोनों के बीच बने संबंध… फिर लव स्टोरी का हुआ दर्... कैसा होगा UP का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन? यात्रियों को मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मनसा देवी भगदड़ में घायल महिला की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम; मरने वालों की संख्या बढ़ी वीकेंड पर दिल्ली में होगी भयंकर बारिश, जानें अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?
देश

कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, लड़ सकेंगे चुनाव

नई दिल्लीः कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के 17 अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 अयोग्य विधायक चुनाव लड़ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता अनिश्चितकाल तक नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के तत्कालीन विधानसभा स्पीकर का फैसला सही और कायम रहेगा लेकिन विधायकों को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब विधायकों का उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है।

बता दें कि 25 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक में विधायकों की अयोग्यता के बाद खाली हुई 15 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। अयोग्य विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कर्नाटक में सरकार की खींचतान के बीच कांग्रेस के 14, जेडीएस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। स्पीकर के द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ सभी विधायक पहले हाईकोर्ट गए थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। इस लंबे ड्रामे के बाद कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी और भाजपा सत्ता में वापस लौट आई थी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button