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Amazon और Flipkart समेत 20 कंपनियों को बिना लाइसेंस दवा बेचने पर DCGI ने भेजा नोटिस

ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया (DCGI) ने बिना लाइसेंस दवाओं की आनलाइन बिक्री को लेकर अमेजन और फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस समेत 20 आनलाइन विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीसीजीआइ वीजी सोमानी की ओर से आठ फरवरी को जारी कारण बताओ नोटिस में दिल्ली हाई कोर्ट के 12 दिसंबर 2018 के आदेश का हवाला दिया गया है। इस आदेश में कोर्ट ने कहा था कि बिना लाइसेंस दवाओं की आनलाइन बिक्री प्रतिबंधित है।नोटिस में कहा गया है कि मई, नवबंर 2019 और तीन फरवरी को सभी राज्यों को आवश्यक कार्यवाही और नियमों का पालन करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश भेजा गया था। नोटिस में दवा विक्रेताओं से कहा गया है कि आप उस आदेश का पालन करने के बजाए ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं।

सभी से दो दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि किसी भी दवा की बिक्री, स्टाक, प्रदर्शन या बिक्री या वितरण के लिए संबंधित राज्य के प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है और लाइसेंस धारक को इससे जुड़ी सभी शर्तों का पालन करना आवश्यक है।डीसीजीआइ ने कहा है कि जवाब नहीं देने पर यह मान लिया जाएगा कि कंपनी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और बिना किसी नोटिस उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाएगी। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि हम उचित जवाब दे रहे हैं। एक कंपनी के रूप में हम देश के कानूनों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

 

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