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मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय लोक अदालत में परस्पर सहमति से निपट रहे विवाद

 जबलपुर। हाई कोर्ट व जिला अदालत जबलपुर में शनिवार को सुबह साढ़े 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत जारी है। परस्पर सहमति से विवाद निपट रहे हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजन हो रहा है। हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर व इंदौर-ग्वालिर बेंच में 19 खंडपीठों के जरिये सुनवाई हाे रही है। इस बार जिला व तहसील अदालतों में सुनवाई के लिए 1329 खंडपीठों का गठन किया गया है। इस तरह संपूर्ण राज्य में कुल 1348 खंडपीठों के माध्यम से सुनवाई कर परस्पर सहमति से समझौते कराए जा रहे हैं।

यह जानकारी मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में एक लाख 80 हजार से अधिक लंबित प्रकरण व ढ़ाई लाख से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

विद्युत अधिनियम के लंबित व प्री-लिटिगेशन प्रकरणों व मप्र नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपत्ति कर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को नियमानुसार विभिन्न छूट प्रदान की जा रही है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से मामला रखा जाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवाद का निराकरण किया जाता है।

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