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मध्यप्रदेश

बिना हेलमेट वाहन चलाया तो 500 रुपये अर्थदंड विशेष जांच अभियान प्रारंभ

भोपाल। दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा हेलमेट न लगाने और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर सख्ती होगी। अगले दो महीने यानी सात सितंबर तक प्रदेश में विशेष जांच अभियान चलेगा।

एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में हेलमेट न लगाने वाले वाहन चालक और सवारी के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करने को कहा है। जागरूकता के लिए स्कूल-कालेज, कालोनियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अभियान भी चलाया जाएगा।

यहां नुक्कड़ नाटक और सभाओं के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताया जाएगा। दुर्घटना के आंकड़ों के माध्यम से यह भी संदेश दिया जाएगा कि हेलमेट और सीट बेल्ट कितना जरूरी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी़ जनार्दन ने बताया कि अभियान के दौरान लोगों को विभिन्न माध्यमों से हेलमेट और सीट बेल्ट की उपयोगिता के बारे में बताया जाएगा।

सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में 30 से 40 प्रतिशत दोपहिया वाहन वाले

पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (पीटीआरआइ) की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में जिन लोगों की मौत होती है उनमें 30 से 40 प्रतिशत दोपहिया वाहन वाले होते हैं। इनमें 80 प्रतिशत से अधिक बिना हेलमेट के वाहन पर सवार होते हैं। प्रदेश में 2022 में 13,427 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई। यह अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है।

इतना लगेगा अर्थदंड

  • वाहन चालक द्वारा हेलमेट नहीं लगाने पर- 500 रुपये
  • वाहन चालक ने हेलमेट लगाया है पर पीछे बैठे व्यक्ति ने नहीं तो- 500 रुपये
  • दोनों ने नहीं लगाया – 800 रुपये
  • तीन लोग सवार हैं और तीनों ने नहीं लगाया है -1000 रुपये

(800 रुपये हेलमेट नहीं लगाने पर और 200 रुपये तीन लोगों के बैठने पर)

  • बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर-500 रुपये

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