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मध्यप्रदेश

हाई कोर्ट ने राजनीतिक दबाव में किए गए स्थानांतरण पर लगाई रोक

जबलपुर। हाई कोर्ट ने रीवा जिले की रामयपुर कर्चुलियान से त्यौथर तहसील स्थानातंरित किए गए पटवारी संघ अध्यक्ष के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने यह आदेश पारित किया। दायर याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक दबाव में याचिकाकर्ता का स्थानातंरण किया गया है, जो कि अवैधानिक है। मामला पटवारी आनंद प्रताप सिंह की ओर से दायर किया गया था।

सात जुलाई को किया गया था स्थानांतरण

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए बताया कि आवेदक का स्थानातंरण सात जुलाई, 2023 को रायपुर कर्चुलियान से तहसील त्योंथर किया गया है। जबकि वे पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष हैं। सचिव मध्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल ने 12 मई 2023 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि शासकीय सेवक सेवा संघ के पदाधिकारियों को स्थानांतरण में छूट दी जाए। इसके बावजूद याचिकाकर्ता का स्थानांतरण कर दिया गया है, जो कि स्थानांतरण नीति के विरुद्ध है।

विधायक ने लिखा था स्थानांतरण के लिए पत्र

बताया गया कि इतना ही नहीं प्रार्थी के स्थानांतरण के संबंध में नागेंद्र सिंह विधायक विधानसभा क्षेत्र गुढ़ के द्वारा विधानसभा क्षेत्र से अन्यत्र स्थानांतरण करने प्रभारी मंत्री को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद उक्त कार्रवाई की गई। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तबादले पर रोक लगा दी।

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