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मध्यप्रदेश

शिवराज सरकार की इस योजना से श्रमिकों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा लाभ ये है आवेदन प्रक्रिया

भोपाल। मध्‍य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में करोड़ों श्रमिक काम कर रहे हैं। यह ऐसे श्रमिक है, जिन्‍हे सामाजिक सुरक्षा निधि और स्‍वास्‍थ्‍य बीमा जैसी सुविधा का लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में मध्‍य प्रदेश की शिवराज सरकार ऐसे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संबल योजना चला रही है।

क्‍या है योजना?

राज्य के करोड़ों असंगठित श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये वर्ष 2018 में मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण योजना (संबल) प्रारंभ की गई थी। वहीं योजना में सरलीकरण और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये ‘मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण (संबल 2.0) योजना’ और पोर्टल की शुरूआत की गई।

क्‍या है योजना का उद्देश्‍य?

असंगठित क्षेत्र के ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिन्हें किसी सामाजिक सुरक्षा निधि का लाभ नहीं मिलता है। संबल योजना के जरिए उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

क्‍या है शर्तें?

किन्‍हे मिलेगा योजना का लाभ?

असंगठित कर्मकार मंडल के कार्ड धारी श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

क्‍या लाभ मिलेंगे?

क्‍या आर्थिक लाभ मिलेंगे?

क्‍या रहेगी समय सीमा?

  • अंत्‍येष्टि सहायता तत्‍काल प्रदान की जाएगी
  • अनुग्रह सहायता घटना दिनांक से 180 दिन में प्रदान की जाएगी

कहां करें आवेदन?

एमपी आनलाईन/लोक सेवा केन्द्र अथवा कॉमन सर्विस सेन्‍टर के माध्‍यम सें आवेदन किया जा सकता है।

आनलाईन आवेदन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

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