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ममता सरकार को झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में NRC और CAA संबंधी विज्ञापनों पर लगाई रोक

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का विरोध कर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने उन सभी विज्ञापनों को रोकने को कहा जिसमें कहा गया था कि राज्य में एनआरसी और सीएए लागू नहीं किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2020 को होगी।

हाई कोर्ट में 6 जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें वेबसाइट और अन्य जगहों से सभी विज्ञापन हटाने की मांग की गई थी। बता दें कि ममता बनर्जी सीएए और एनआरसी की मुखर विरोधी रही हैं। वह साफ कर चुकी हैं कि इस कानून को वह अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी। ममता ने नागरिकता कानून को ‘विभाजनकारी और क्रूर’ कानून बताया था।

16 दिसंबर को राज्य में टीएमसी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ रविवार को पूरे राज्य में रैलियां निकालीं थी। हाथों में पोस्टर, बैनर और तख्तियां लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाये। इन कार्यकर्ताओं ने मांग की कि नागरिकता कानून को तुरंत रद्द किया जाए।

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