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मध्यप्रदेश

रिटर्निंग अधिकारी को दिया गया उम्मीदवारों से ऑनलाइन राशि लेने का प्रशिक्षण

इंदौर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार इस बार अभ्यर्थियों से नामांकन राशि ऑनलाइन ली जाएगी। इसके लिए जिले की सभी नो विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कर्मचारी और राजनेतिक दलों के प्रतिनिधि को ऑनलाइन प्रकिया की जानकारी दी गई। राशि ऑनलाइन जमा करने के साथ ही उसके चालान, रसीद की कापी नामांकन फार्म के साथ संलग्न करना होगी। रिटर्निंग अधिकारी को भी पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही नामांकन लेने की बात कही गई।

विधानसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों को नामांकन दाखिल करने के लिए नामांकन शुल्क की राशि आनलाइन जमा करना होगी। नामांकन राशि को जमा, प्राप्त करने के संबंध में आयुक्त कोष एवं लेखा ज्ञानेश्वर पाटिल एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैया राजा टी के निर्देश पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं इनके अधिनस्थ कार्य करने वाले कर्मी आदि मौजूद थे।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र रघुवंशी और वरिष्ठ कोषालय अधिकारी मोनिका सोनी की विशेष उपस्थिति में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मोनिका सोनी एवं सिस्टम मैनेजर मनीष दुबे ने नामांकन दाखिल करने के साथ ही नामांकन शुल्क की राशि ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि नामांकन राशि किस तरह ऑनलाइन जमा की जाना हैं। नामांकन शुल्क की राशि ऑनलाइन जमा करने के साथ ही उसके चालान, रसीद नामांकन फार्म के साथ संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी अपने नेट बैंकिंग, ओ.टी.सी के माध्यम से ऑनलाइन राशि जमा कर सकते हैं।

ओटीएस से शासकीय कोष में जमा होगी राशि

उम्मीदवार शासकीय कोष में ऑनलाइन, ओटीसी के माध्यम से राशि ऑनलाइन जमा कर सकते है। जिससे की उनके द्वारा किए गए सभी लेनदेन की जानकारी एवं रिपोर्ट त्वरित उपलब्ध रहेगी। चालान जमाकर्ता ऑनलाइन रिफ़ंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जमाकर्ता का आवेदन संबंधित जिले के आहरण संवितरण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध हो जाता है जिसके लिए चालान जमा किया गया है।

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