ब्रेकिंग
नाम के आगे 'शंकराचार्य' कैसे लगाया? मेला प्रशासन के नोटिस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का करारा जवाब,... सुखबीर बादल का CM मान पर बड़ा हमला: बोले- मुख्यमंत्री में लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं, वादों ... कातिल चाइना डोर का कहर! युवक के चेहरे और नाक पर आए दर्जनों टांके, मौत के मुंह से बचकर लौटा पीड़ित Jalandhar Crime: रिटायर्ड कर्नल के साथ धोखाधड़ी, 9 लोगों पर FIR दर्ज; जानें जालंधर में ठगी का पूरा म... भगवंत मान सरकार के रोजगार के दावे फेल! पंजाब में फैला फर्जी ट्रैवल एजेंटों का मकड़जाल, विदेश भेजने क... Drug Smuggling Case: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपये की हेरोइन बरामद; 2 तस्करों को रंगे हाथों ... शिक्षा क्रांति के दावों की खुली पोल! सरकारी स्कूलों में लेक्चरर्स का टोटा, बिना एक्सपर्ट्स के कैसे प... Ludhiana Weather: कोहरे की सफेद चादर में लिपटा लुधियाना, 22 और 23 जनवरी को आंधी-बारिश का डबल अटैक; म... आयुष्मान कार्ड धारकों को बड़ा झटका! 45 निजी अस्पताल योजना के पैनल से बाहर, इलाज के लिए दर-दर भटकने क... Haryana Agniveer Quota: हरियाणा में अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी! इस सरकारी भर्ती में मिलेगी प्राथ...
मध्यप्रदेश

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को मरते दम तक, तीसरे को 20 वर्ष की जेल

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पाटन निवासी बृजेश ठाकुर व पंचम ठाकुर को मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीसरे दोषी बाली ठाकुर को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 15 जनवरी, 2023 की शाम करीब छह बजे पीड़िता नहर की तरफ घूमने गई थी। उसी समय आरोपित पंचम ठाकुर अपने दोस्त बाली व बृजेश ठाकुर के साथ मोटर साइकिल से पहुंचा। पंचम ने पीड़िता को मौसी के घर छोड़ने की बात कहकर अपने साथ चलने के लिए कहा। जिस पर पीड़िता आरोपितों के साथ बाइक पर बैठ गई।

आरोपित उसे लेकर उर्रम के जंगल की ओर गए। वहां मोटर साइकिल रोककर पंचम ने पीड़िता से कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। उसके मना करने पर आरोपित पंचम ने दुष्कर्म किया। रात में जब ठंड बढ़ने लगी तो पंचम लकड़ी लेने चला गया। इसका फायदा उठाते हुए आरोपित बाली ने पीड़िता के दोनों हाथ पकड़ लिए और बृजेश ठाकुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता को उसकी मौसी के घर छोड़ा और उसे किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जब पीड़िता के मामा उसकी तलाश करते हुए मौसी के घर पहुंचे तब उसने अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद मामले की शिकायत चरगवां थाने में दर्ज कराई गई। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपितों को सजा सुना दी।

Related Articles

Back to top button