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निर्भया केस: दोषी मुकेश की दया याचिका के खिलाफ अर्जी खारिज, SC ने कहा- इसमें कोई दम नहीं

नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में दोषी मुकेश कुमार सिंह की दया याचिका खारिज पर दी गई अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। निर्भया के गुनहगार की अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमारी दखल देने की भी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों की तरफ से इस केस को लटकाने की कोशिशें की जा रही है। कोर्ट में मुकेश की याचिका खारिज होने के साथ ही अब उसके पास फांसी बचने के सारे विकल्प खत्म हो गए हैं।

बता दें कि मुकेश की दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी पर मंगलवार को न्यायमूर्ति आर. भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने इस याचिका पर मुकेश कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश तथा केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस पर निर्णय बुधवार को सुनाया जाएगा।

मुकेश से जेल में यौन शोषण का आरोप
निर्भया के गुनहगार मुकेश सिंह की वकील अंजना प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उनके मुवक्किल का तिहाड़ जेल में यौन उत्पीडऩ हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुकेश को इस मामले में दूसरे दोषी अक्षय से यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया।

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