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मध्यप्रदेश

आचार संहिता में रद्दी बेचने की निकाली निविदा, भेजा नोटिस

जबलपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल के जबलपुर संभागीय कार्यालय ने लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के बीच रद्दी बेचने की निविदा जारी कर दी। यह जानकारी जैसे ही प्रशासन के पास पहुंची फौरन जवाब मांगा गया। संभागीय अधिकारी ने इस मामले में गलती मानते हुए तत्काल निविदा को निरस्त करने के आदेश दिए है। इधर प्रशासन ने नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आचार संहिता के बीच निविदा निकालने के लिए निर्वाचन आयोग से किसी तरह की अनुमति ली गई थी कि नहीं। हालांकि संभागीय कार्यालय की तरफ से निविदा बिना किसी अनुमति के निकाली गई थी जिस वजह से अब इसे निरस्त करना पड़ा।

गलती को सुधार करते हुए तत्काल निविदा को निरस्त करने का आदेश दिया

 

बता दे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय से रद्दी बेचने के लिए निविदा निकाली गई। निविदा में 30 अप्रैल से पांच मई के बीच निविदा फार्म जमा करने की तारीख दी गई थी। निर्वाचन आयोग के अनुसार बिना आयोग की अनुमति के आचार संहिता लागू होन के दौरान किसी तरह का भर्ती, निविदा या प्रशासनिक निर्णय जो जनहित को प्रभावित करने वाला हो नहीं लिया जा सकता है इसके बावजूद संभागीय अधिकारी ने निविदा जारी की। जिसकी शिकायत निर्वाचन कार्यालय को हुई। जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से संभागीय अधिकारी इम्ब्राहिम नंदा को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में संभागीय अधिकारी इम्ब्राहिम नंदा ने कहा कि उन्होंने गलती को सुधार करते हुए तत्काल निविदा को निरस्त करने का आदेश दिया है।

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