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दिल्ली/NCR

केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कब आएगा फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने बता दी तारीख

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. जस्टिस खन्ना ने एएसजी राजू से कहा कि आप कल (जीएसटी बैच में) बहस शुरू करें. राजू ने कहा कि केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कल है. जस्टिस खन्ना ने कहा कि नहीं, यह परसो है, जहां तक ​​अंतरिम आदेश आदि का सवाल है तो हम वह आदेश शुक्रवार को पारित कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर 10 मई को अपना आदेश सुनाएगा. उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) सुनाएंगे. गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला लिया जाएगा.’

न्यायमूर्ति खन्ना, जो न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी के साथ एक अलग संयोजन में बैठे थे, ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के बाद यह टिप्पणी की, जो माल और सेवा कर से संबंधित मामले में केंद्र की ओर से पेश हुए थे. उन्होंने लिस्टिंग पर स्पष्टीकरण मांगा था. आम आदमी पार्टी (आप) नेता को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं.

केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक

पीठ ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जांच एजेंसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लोकसभा चुनाव के कारण केजरीवाल के प्रति किसी भी तरह की नरमी दिखाने का कड़ा विरोध किया था.

केजरीवाल की गिरफ्तारी से गरमाई सियासत

बता दें कि मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी अपनी राय दी थी. उल्लेखनीय है कि ईडी ने केजरीवाल को बार-बार समन जारी किया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए थे. उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था.

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