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45 वार के बदले 40 साल जेल…प्रेमिका की हत्या के दोषी को कोर्ट ने दी ये सजा

कोलकाता हाईकोर्ट का एक फैसला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. हाईकोर्ट ने मृत्युदंड की सजा को बदलते हुए आरोपी को 40 साल की सजा सुनाई है. आरोपी ने अपनी ही प्रेमिका पर 45 बार चाकू से हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. ये फैसला जस्टिस देबांगसु बसाक और शब्बर रशीदी की बेंच ने सुनाया है.

मुर्शिदाबाद के बहरमपुर के गोराबाजार में दो मई 2022 की शाम को सुतापा चौधरी अपने मेस से लौट रही थी, उसी समय आरोपी सुशांत चौधरी ने रास्ते में उसे घेर लिया और उस पर चाकू से कई वार किये. कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने करीब 45 बार चाकू से हमला किया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ चार्जशीट पेश किया.

अगस्त 2023 में बरहमपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुशांत चौधरी को मौत की सजा सुनाई थी. सुशांत चौधरी ने उस फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को रद्द करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

रिश्ता खत्म करने से नाराज था आरोपी

आरोपी सुशांत चौधरी 19 साल की अपनी प्रेमिका की तरफ से रिश्ता खत्म करने से नाराज था. इसके साथ ही उसे प्रेमिका का किसी और से मिलना भी पसंद नहीं था. आरोपी को शक था कि उसकी प्रेमिका किसी और से मिली है. इसी से गुस्साए आरोपी ने उस पर हमला कर दिया.

40 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना

बरहमपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुशांत चौधरी को मौत की सजा सुनाई थी. इस सजा को चुनौती देते हुए उसने हाईकोर्ट का रुख अख्तियार किया था. कोर्ट ने मौत की सजा को बदलते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी को कोर्ट ने 40 साल की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

ऑनलाइन मंगाया था हथियार

आरोपी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतारने के लिए पूरी प्लानिंग की थी. उसने ऑनलाइन चाकू खरीदी और रास्ते में मिलने वाले लोगों को डराने के लिए एक नकली बंदूक भी खरीदी थी. ताकि जब वो लड़की पर हमला करे तो उसे बीच में कोई रोक न सके. हालांकि जिस समय ये घटना हुई वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने पूरी वारदात की वीडियो बना ली, जिसकी मदद से कोर्ट को फैसला सुनाने में भी आसानी मिली.

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