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कर्नाटक: पूर्व PM देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद की सजा, 10 लाख रुपए का जुर्माना

कर्नाटक में जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता और पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बेंगलूरु की विशेष अदालद ने घरेलू सहायिका से रेप के मामले में प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को 7 लाख रुपए का हरजाना भी देने का आदेश दिया है. एक दिन पहले यानी शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया था. न्यायाधीश गजानन भट ने रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए पूर्व सांसद पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

घरेलू सहायिका ने पिछले सार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार मामले दर्ज कराए थे. शुक्रवार को अदालत ने इन चारों मामले में रेवन्ना को दोषी करार दिया. पीड़िता की ओर से लगाए सभी आरोप अदालत में सही साबित हुए. इसके बाद न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने रेवन्ना को दोषी करा दे दिया था. आज अदालत ने सजा का ऐलान भी कर दिया है.

26 गवाहों से हुई थी पूछताछ

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 1632 पेजों की चार्जशीट पेश की थी. इसमें इलेक्ट्रॉनिक और ग़ैर-इलेक्ट्रॉनिक सबूत के साथ-साथ 183 डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए गए थे. इसके साथ-साथ इस मामले में पीड़िता के परिवार के साथ-साथ 26 गवाहों से पूछताछ हुई थी. अदालत ने इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाने के लिए 2 मई से लगातार सुनवाई कर रही थी.

अश्लील वीडियो सामने आने के बाद हुई थी गिरफ्तारी

ये मामले तब सामने आए थे, जब प्रज्वल से कथित तौर पर जुड़े अश्लील वीडियो हासन में 26 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रसारित हुए थे. एसआईटी ने होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में प्रज्वल को पिछले साल 31 मई को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह जर्मनी से लौटे थे. प्रज्वल 2024 के लोकसभा चुनाव में हासन संसदीय क्षेत्र से हार गए थे. बाद में जद (एस) ने उसे पार्टी से निलंबित कर दिया था.

18 जुलाई को ही पूरी हो गई थी सुनवाई

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रज्वल स्पष्ट रूप से घबराया हुआ दिखाई दिया और जब न्यायाधीश ने उसे दोषी करार दिया, तो वह कथित तौर पर रो पड़ा था. मामले की सुनवाई 18 जुलाई को पूरी हो गई थी और फैसला 30 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा गया था. हालांकि, न्यायाधीश ने मोबाइल लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए फैसला शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया था.

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