ब्रेकिंग
अलवर में अनोखी शादी: दुष्यंत शर्मा हत्याकांड की दोषी प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद बने पति-पत्नी Punjab Railway Track Blast: सरहिंद में मालगाड़ी के पास संदिग्ध विस्फोट, 12 फीट उड़ी पटरी; RDX की आशं... Mirzapur News: जोरदार धमाके से दहल उठा मिर्जापुर, ताश के पत्तों की तरह गिरीं 10 दुकानें; भीषण आग से ... Greater Noida Student Suicide: शराब पीकर आने पर प्रबंधन ने बनाया था वीडियो, पिता की डांट से क्षुब्ध ... FASTag और Amazon Gift Card के जरिए करोड़ों की ठगी, दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से पकड़े 2 मास्टरमाइंड शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और UP सरकार के बीच बढ़ा विवाद, प्रयागराज से लखनऊ तक छिड़ा 'पोस्टर वॉर' PM Modi के आह्वान पर BJP का बड़ा कदम, देशभर से चुने जाएंगे 1000 युवा नेता; जानें पूरी प्रक्रिया Singrauli: प्रेमिका की शादी कहीं और तय हुई तो 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा प्रेमी, 4 घंटे तक चला 'शोले'... Chhindwara Fire: छिंदवाड़ा की पाइप फैक्ट्री में भीषण आग, 1 किमी दूर से दिखे धुएं के गुबार; 11 दमकलें... Satna News: हाईकोर्ट से जमानत मिली पर घरवाले नहीं ले जाना चाहते साथ; सतना जेल में अपनों की राह देख र...
पंजाब

MLA मनजिंदर सिंह लालपुरा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पढ़ें…

तरनतारन/चंडीगढ़: माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल, आज हाईकोर्ट ने लालपुरा की जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने लालपुरा को कोई राहत नहीं दी है। अब इस मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। 22 सितंबर को मनजिंदर सिंह लालपुरा ने जमानत के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

2013 के उस्मान कांड मामले में, जिला सत्र न्यायालय प्रेम कुमार की अदालत ने मनजिंदर सिंह लालपुरा और अन्य को एस.टी./एस.सी. एक्ट के तहत 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद, आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की। उन्होंने अपनी सज़ा पर रोक लगाने की मांग की है। उनके वकील ने कहा कि अगर उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई, तो उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है। हाईकोर्ट ने लालपुरा की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 1 अक्टूबर तक जवाब देने का आदेश दिया था।

गौरतलब है कि 3 मार्च 2013 को उस्मान गाँव की एक महिला अपने पिता कश्मीर सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने पंजाब इंटरनेशनल पैलेस पहुँची थी। वहाँ मौजूद टैक्सी चालकों ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की। जब उसने विरोध किया, तो टैक्सी चालकों ने उस पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी बीच सड़क पर परिवार पर हमला कर दिया। आरोपी टैक्सी चालकों में मनजिंदर सिंह लालपुरा भी शामिल हैं, जो 2022 में खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए हैं। इसी महीने 10 सितंबर को तरनतारन की एक अदालत ने विधायक लालपुरा को दोषी ठहराते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई थी।

Related Articles

Back to top button