ब्रेकिंग
ILBS का 'लिवर मिशन': दिल्ली मॉडल से होगा हर नागरिक का फ्री चेकअप, सरकार ने खोला मदद का पिटारा कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें: किसान आंदोलन पर टिप्पणी मामले में कल बठिंडा कोर्ट में होंगी पेश मराठी कार्ड पर छिड़ा घमासान! भाजपा अध्यक्ष बोले- भाषा के नाम पर जहर न घोलें, वोटिंग से पहले सियासी प... मिसाइल से लेकर माइंडसेट तक... सेना प्रमुख ने समझाया क्या है 'शौर्य संप्रवाह', दुश्मनों के लिए बजाई ख... सावधान! उत्तर भारत में जारी है 'कोल्ड वेव' का कहर; रिकॉर्ड तोड़ रही सर्दी, जानें मौसम विभाग की नई चे... प्रयागराज माघ मेला: श्रद्धालुओं के बीच मची चीख-पुकार, दूसरे दिन भी भड़की आग; आखिर कहाँ है सुरक्षा इं... तनाव के बीच तेहरान से आया राहत भरा मैसेज: 'टेंशन मत लेना...', जानें ईरान में फंसे भारतीय छात्रों का ... शमशान से घर पहुंचने से पहले ही उजड़ गया परिवार! सीकर में भीषण हादसा, एक साथ उठीं 6 अर्थियां राणा बलचौरिया मर्डर केस में SSP मोहाली के बड़े खुलासे, गिरफ्तार शूटरों ने बताए चौंकाने वाले सच घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच खुले पंजाब के स्कूल, अभिभावकों ने उठाई छुट्टियां बढ़ाने की मांग
पंजाब

पंजाब सरकार ने Play Way Schools को लेकर जारी किए सख्त Order, Notification जारी

रूपनगर: बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, पंजाब सरकार ने प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत निजी स्कूल संस्थानों, प्ले-वे स्कूलों का पंजीकरण करने हेतु अधिसूचना जारी की है। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रुति शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य में, विभाग द्वारा 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए ई.सी.सी.ई. (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा) के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है।

इस पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी रूपनगर के कार्यालय से तुरंत संपर्क करके आवेदन पत्र संख्या-1 प्राप्त किया जा सकता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा 31/07/2021 को जारी अधिसूचना को भरकर रंगीन तस्वीरों के साथ दो परतों में फाइल जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी, जिसके बाद सत्यापन प्रक्रिया की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्ले-वे स्कूल का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत आने वाले सभी निजी स्कूल संस्थानों प्ले-वे स्कूलों की जांच की जाएगी। यदि कोई निजी स्कूल संस्थान प्ले-वे स्कूल नीति के मापदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button