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पंजाब

Medical Store मालिकों को जारी हुई बड़ी चेतावनी, ना मानने वालों के खिलाफ…

जीरकपुर : जीरकपुर केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से मेडिकल क्षेत्र से जुड़े कई अधिकारियों, विशेषज्ञों और बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर मालिकों की मौजूदगी में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दवाइयों की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, नियमों की जानकारी देना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखना रहा। बैठक में जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी जसबीर प्रताप सिंह, जिला ड्रग कंट्रोल अफसर जैजैकार सिंह, एम.डी.सी.ए. प्रधान अमरदीप सिंह, सचिव विक्रम ठाकुर, जी.सी.ए. प्रधान पुनीत कुमार, सचिव राजीव चाठली और ट्राईसिटी चेयरमैन अमरदीप सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे।

अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि दवाइयों की बिक्री से संबंधित सभी रिकॉर्ड का सही और पूरा रखरखाव अनिवार्य है। उन्होंने शेड्यूल-एच1 दवाइयों की बिक्री को लेकर सख्त हिदायतें जारी करते हुए कहा कि ये दवाइयां केवल डॉक्टर की वैध और हस्ताक्षरित पर्ची पर ही बेची जा सकती हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान यह भी ज़ोर दिया गया कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

भविष्य में भी जागरूकता कार्यक्रम होंगे आयोजित
एम.डी.सी.ए. और जी.सी.ए. के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि भविष्य में भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि केमिस्टों को समय-समय पर नई जानकारी मिलती रहे और दवा बिक्री प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित एवं जिम्मेदार ढंग से चलाया जा सके।

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