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मध्यप्रदेश

आधार कार्ड बनाना हुआ आसान, PAN CARD नहीं होगा एक्सेप्ट, ये डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी

भोपाल: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) समय-समय पर आधार कार्ड से संबंधित नए नियम और गाइडलाइन जारी करता रहता है. इस बार यूआईडीएआई ने आधार बनाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. यह बदलाव जरूरी कागजों से संबंधित है. अब नया आधार कार्ड बनवाने और उसके वेरिफिकेशन में पैन कार्ड मान्य नहीं होगा. इसे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से हटा दिया गया है. अब नया आधार बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र सबसे प्रमुख दस्तावेज होगा. इसके अलावा आवासीय पते के तौर पर बैंक पासबुक मान्य होगा.

नए आधार में पैन कार्ड मान्य नहीं

यूआईडीएआई ने क्लियर किया है कि बैंक पासबुक पहचान के प्रमाण के रूप में एक्सेप्ट नहीं होगी. लेकिन यह आवासीय पते के प्रूफ के तौर मान्य डॉक्यूमेंट रहेगा. इसके लिए आपको अलग से कोई पहचान पत्र देने की जरूरत नहीं होगी. स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, सरकारी प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नया आधार आसानी से बन जाएगा. अब आधार बनवाना और उसको अपडेट करना आसान हो गया है.

जन्म प्रमाण पत्र से बनेगा आधार कार्ड

इसके अलावा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नया आधार कार्ड बनाने के नियम में अहम बदलाव किया है. नए नियम के मुताबिक 18 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों का आधार केवल जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही बनाया जाएगा. नए संशोधित नियम के अनुसार नया आधार कार्ड बनाने के लिए सबसे जरूरी कागजात जन्म प्रमाण पत्र है. वहीं, 18 साल के आयु वर्ग से बड़े लोगों के लिए पहचान और एड्रेस से जुड़े डॉक्यूमेंट की लिस्ट में भी संशोधन किया गया है.

आधार बनवाने में रुकेगा फर्जीवाड़ा

यूआईडीएआई ने यह बदलाव इस उद्देश्य से किया है कि जिससे आधार बनवाने की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और दस्तावेजों के फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी. जबकि पहले आधार अपडेट के लिए पुराने आधार के साथ पहचान पत्र देना अनिवार्य था, लेकिन नई व्यवस्था में इसकी बाध्यता समाप्त कर दी गयी है. अब केवल बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरण के आधार पर ही अपडेट की प्रक्रिया पूरी होगी.

पासबुक का इस्तेमाल भी नहीं होगा

भोपाल जिला उप निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि “नया अधार बनवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियमों में संशोधन किया गया है. इसके तहत अब आधार कार्ड के सत्यापन के लिए पैन कार्ड मान्य नहीं होगा. नई व्यवस्था के अनुसार 18 साल से कम बच्चों के आधार कार्ड के लिए जन्म प्रमाणपत्र जरूरी होगा. वहीं पैन कार्ड के साथ पहचान प्रमाणित करने के लिए पासबुक का इस्तेमाल भी नहीं होगा. इसके साथ ही अन्य महत्वपूण बदलाव किए गए हैं, जिससे नागरिकों को परेशानी न हो.”

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