404 करोड़ से ज्यादा के घपले में फंसे इंदौर कांग्रेस नेता, ED ने कोर्ट में दायर की चार्जशीट

इंदौर : शहर कांग्रेस के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री के मामले में ईडी ने कोर्ट में चार्जीशीट फाइल कर दी है. 2024 में ईडी ने कांग्रेस नेता विशाल अग्निहोत्री और उसके सहयोगियों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी. इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय को तकरीबन 404.46 करोड़ रु की अवैध ट्रेडिंग का पता चला था. इसी दिशा में जांच को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर मामले में विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री को मुख्य आरोपी बनाया है. अब इस पूरे मामले की स्पेशल कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जाएगी.
क्या है 404 करोड़ का ट्रेडिंग घपला?
ईडी द्वारा शिकायत के आधार पर 2024 में विशाल अग्निहोत्री के खिलाफ बड़ी छापेमार कार्रवाई की थी. इस कार्रवाई में भारी मात्रा में कैश, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, करोड़ों की विदेशी घड़ियां व कारोबार से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए थे, जिन्हें अवैध कारोबार के पैसों से खरीदा गया था. ईडी को डिब्बा कारोबारी विशाल अग्निहोत्री की क्रिप्टो करेंसी से संबंधित खुफिया जानकारियां भी मिली थीं. जिसके बाद विशाल के सहयोगी तरुण श्रीवास्तव, श्रीनिवास रामासामी सहित अन्य आरोपियों के ठिकानों पर भी ईडी ने रेड मारी थी. छापेमार कार्रवाई के दौरान अवैध सट्टा संचालित करने, अवैध ट्रेडिंग, अवैध वेबसाइट्स चलाने व देश के बाहर अवैध व्यापार करने की भी जानकारियां ईडी की टीम को मिली. इसके बाद 404 करोड़ रुपए की अवैध ट्रेडिंग का राज खुला.

कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाकर करोड़ों का अवैध कारोबार
ईडी ने इस मामले में कई एंगल से जांच पड़ताल कर कोर्ट के समक्ष चार्जशीट पेश कर दी है, जिसमें मुख्य आरोपी विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री उसके सहयोगी तरुण श्रीवास्तव और श्री निवास रामासामी को बनया गया है. चार्जशीट में भी ईडी ने इस बात का उल्लेख किया है कि विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री के माध्यम से ही एक कमोडिटी एक्सचेंज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संचालित किया जा रहा था और इसमें लोगों को ठगा जा रहा था. ईडी ने इस मामले में गोलू अग्निहोत्री और उसके सिंडिकेट के तकरीबन 58.39 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है.







