ब्रेकिंग
Supreme Court Verdict: विवाहित बेटियां भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पुर... Gwalior Crime News: सौतेला पिता ही निकला 13 वर्षीय छात्रा का हत्यारा; शव को नदी में मगरमच्छों के बीच... MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा तोहफा; 21 हजार करोड़ से अधिक की स्वीकृति, स्वामित्व ... CBSE Class 12th Results: ऑन-स्क्रीन मार्किंग में धांधली का आरोप; NSUI ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की... Ahmedabad Sports Club Bomb Threat: अहमदाबाद स्पोर्ट्स क्लब में ब्लास्ट की धमकी; लश्कर और दाऊद इब्राह... Yogi Adityanath in Kushinagar: कुशीनगर को बड़ी सौगात; फाजिलनगर अब कहलाएगा 'पावागढ़', सीएम योगी ने किय... DK Shivakumar CM News: कर्नाटक के नए मुखिया डी.के. शिवकुमार; शिक्षिका ने याद किए स्कूली दिन, कहा- 'न... ED Raids on Drugs Network: दाऊद इब्राहिम के करीबी सलिम डोला पर ईडी का शिकंजा; मुंबई से राजकोट तक 20 ... Bihar Politics: बंगले पर घमासान! राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के आदेश पर भड़की RJD, सम्राट चौधरी का... Mathura Crime News: फर्जी साधु का पर्दाफाश; हाई-पैकेज वाली युवतियों को फंसाकर करता था दुष्कर्म और ब्...
देश

कोरोना का मरीज मिलने पर नहीं होगा ऑफिस सील, अधिकारियों ने भ्रम​ किया दूर

कोरोना वायरस आज पूरा दुनिया को लेकर चिंता का विषय बन गया है। भारत में भी यह पैर पसार चुका है। इस महामारी के साथ साथ कई तरह के भ्रम भी तेजी से फैल रहे हैं। सरकार ने उन रिपोर्टों को गलत बताया है, जिनमें कहा गया कि अगर किसी कार्यालय के  कर्मचारी को कोरोना वायरस होता है तो उस इकाई को सील कर दिया जाएगा और उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सजा दी जाएगी।

इकनोमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक कोरोना केस मिलने पर पूरी ऑफिस बिल्डिंग को सील नहीं किया जाएगा या उसे कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय कोरोना पॉजिटिव पाए गए शख्स के संपर्क में आए लोगों को क्वॉरंटीन किया जाएगा। एक अधिकारी ने साफ करते हुए कहा कि बिल्डिंग को तीन महीने के लिए सील करने का कोई योजना नहीं है।

बता दें कि गृह सचिव अजय भल्ला ने सलाह दी थी कि होम मिनिस्ट्री की ओर से जारी गाइडलाइंस ‘का सहारा लेकर किसी मैन्युफैक्चरिंग या कमर्शल एस्टैब्लिशमेंट के मैनेजमेंट को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कोविड 19 पर बनी टेक्निकल कमिटी ने सुझाव दिया है कि इन्फेक्टेड वर्कप्लेस को लंबे समय तक सील करने के बजाय उसे सैनिटाइज किया जा सकता है और 12 घंटे बाद उसका उपयोग शुरू किया जा सकता है

ऑफिस जाने वालों के लिए गृह मंत्रालय के न‍िर्देश
Employee के लिए ऑफिस की तरफ से स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
सभी गाड़ियों और मशीनों को ऑफिस में घुसने से पहले डिस्इंफेक्टेंट से साफ करना होगा।

ऑफिस में आने वाले और बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग करना जरूरी।
ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगा।
Entry और Exit गेट पर टच फ्री मैकेनिज्म को लागू किया जाएगा।
Entry और Exit गेट के साथ-साथ कॉमन एरिया में भी हैंडवॉश और सैनिटाइजर रखे जाएंगे। ऑफिसों में शिफ्ट के बीच में 1 घंटे का अंतराल होना जरूरी होगा।

ऑफिस की किसी भी मीटिंग में 10 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
मीटिंग व ट्रेनिंग सेशन के दौरान कर्मचारियों को 6 फीट की दूरी पर बैठना होगा।
ऑफिस में सभी कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग को ही अपनाएंगे।

Related Articles

Back to top button