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कोरोना मरीजों के लिए नई पॉलिसी जारी, लक्षण नहीं तो 10 दिन में अस्‍पताल से छुट्टी

देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए केंद्र सरकार सतर्कता बरत रही है। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने वायरस से संक्रमित मरीज को लेकर एक डिस्‍चार्ज पॉलिसी जारी की है, जिसमें मरीजों की देखभाल और उसकी स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके अलावा किस मरीज को कब छुट्टी देनी है यह भी इस पॉलिसी में दर्ज है।

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पॉलिसी में क्या है खास

  • संक्रमित मरीज में कोरोना के लक्षण बहुत हल्‍के हैं तो उन्‍हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा।
  • जहां उन्‍हें रेगुलर टेम्‍प्रेचर चेक और पल्‍स ऑक्सिमेट्री मॉनिटरिंग से गुजरना होगा।
  • मरीज को यदि तीन दिन तक बुखार नहीं होता है तो उसे 10 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है।
  • डिस्‍चार्ज होने के बाद मरीज को 14 दिन की बजाय 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा।
  • 14वें दिन टेली-कॉन्‍फ्रेंस के जरिए मरीज का फॉलो-अप किया जाएगा।

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बुखार होने पर फिर होगी जांच

  • अगर किसी शख्स को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद बुखार, खांसी या सांस लेने में परेशानी होती है।
  • वह कोविड केयर सेंटर, राज्य के हेल्पलाइन नंबर या 1075 पर संपर्क कर सकता है।
  • वहीं अस्पताल से डिस्चार्ज हुए लोगों की 14वें दिन टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वास्थ्य जांच दोबारा की जाएगी।

गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए अलग नियम

  • गंभीर लक्षण वाले मरीजों को कोरोना वायरस के इलाज के लिए बने ‘कोविड हेल्‍थ सेंटर’ में ऑक्‍सीजन बेड्स पर रखा जाएगा।
  • ऐसे मरीज जो ऑक्‍सीजन सपोर्ट पर हैं, उन्‍हें क्‍लीनिकल सिम्‍प्‍टम्‍स दूर होने के बाद ही डिस्‍चार्ज किया जाएगा। लगातार 3 दिन तक ऑक्‍सीजन सैचुरेशन मेंटेन रखने वाले मरीज ही डिस्‍चार्ज होंगे।
  • इसके अलावा एचआइवी पेशेंट्स और अन्‍य गंभीर बीमारियों वाले पेशेंट्स को क्‍लीनिकल रिकवरी और आरटी-पीसीआर टेस्‍ट में नेगेटिव आने के बाद ही डिस्‍चार्ज किया जाएगा।

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