Haryana Pension News: पेंशनधारकों के लिए चेतावनी; 30 दिनों में जन्म तिथि सत्यापित न कराई तो रुक जाएगी पेंशन

चंडीगढ़: हरियाणा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग) का लाभ ले रहे सभी लाभार्थियों के लिए एक बेहद जरूरी निर्देश जारी किया गया है। परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटाबेस के तहत अब जन्म तिथि का आधिकारिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों की जन्म तिथि अभी तक सत्यापित (Verified) नहीं है, उन्हें विभाग की ओर से चेतावनी संदेश भेजे जा रहे हैं। यदि अगले 30 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो पेंशन और अन्य सरकारी लाभ रोक दिए जाएंगे।
📋 क्यों जरूरी है यह वेरिफिकेशन?
हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) द्वारा चलाए जा रहे ‘शुद्धिकरण अभियान’ के तहत यह कदम उठाया गया है। पहले आधार कार्ड के आधार पर जन्म तिथि को ‘वेरीफाइड’ मान लिया जाता था, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार आधार कार्ड को जन्म तिथि का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसी तकनीकी सुधार के कारण कई लाभार्थियों का स्टेटस अब ‘नॉन-वेरीफाइड’ हो गया है।
📂 वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
अपनी पेंशन सुरक्षित रखने के लिए आपको निम्नलिखित में से कोई एक वैध दस्तावेज़ तैयार रखना होगा:
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स्कूल प्रमाणपत्र (5वीं, 8वीं या 10वीं की मार्कशीट)।
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नगर पालिका या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
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वर्ष 2017 या उससे पहले जारी किया गया वोटर आईडी कार्ड।
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16 जून 2016 से पहले जारी पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस।
⚙️ वेरिफिकेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया
आप इस प्रक्रिया को स्वयं या नजदीकी केंद्र के माध्यम से पूरी कर सकते हैं:
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नजदीकी केंद्र: अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), अटल सेवा केंद्र या सरल केंद्र (Antyodaya SARAL) पर जाएं।
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पोर्टल: आप स्वयं परिवार पहचान पत्र (PPP) पोर्टल पर ‘सिटिजन लॉगिन’ के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं।
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Correction Module: ‘Correction Module’ या ‘DOB Verification’ लिंक पर जाकर सही जन्म तिथि दर्ज करें और संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें।
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सत्यापन: आपके दस्तावेज़ों की जांच स्थानीय समिति द्वारा की जाएगी, जिसके बाद डेटा ‘Verified’ मार्क हो जाएगा और पेंशन जारी रहेगी।






