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पंजाब

Money Laundering Case: संजीव अरोड़ा और उनके परिवार की संपत्ति ईडी ने की जब्त; 100 करोड़ के जीएसटी घोटाले का है मामला

नई दिल्ली/लुधियाना: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी और उनके परिवार की 55.57 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। यह कुर्की धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है। संजीव अरोड़ा वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं और हरियाणा की जेल में बंद हैं।

📊 क्या है पूरा मामला?

ई.डी. ने 9 मई को 62 वर्षीय संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई उनसे जुड़ी कुछ संस्थाओं में कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की जीएसटी (GST) धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान हुई छापेमारी के बाद की गई थी। जांच एजेंसी ने पाया कि इन वित्तीय अनियमितताओं के जरिए अवैध धन का सृजन किया गया था।

🏠 कहां-कहां फैली है कुर्क की गई संपत्ति?

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश के तहत निम्नलिखित संपत्तियां जब्त की गई हैं:

  • शहर: लुधियाना (पंजाब), गुरुग्राम (हरियाणा) और चंडीगढ़।

  • संपत्तियों के प्रकार: बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), जमीन, व्यावसायिक संपत्तियां और आवासीय अपार्टमेंट।

⚖️ कानून की जद में आप नेता

जांच एजेंसी के अनुसार, यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक कदम है। संजीव अरोड़ा, जो पंजाब के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, लंबे समय से इस मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं और इस मामले में ईडी अपनी तफ्तीश को और गहरा कर रही है।

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