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Lockdown 5 Guideline: गृहमंत्रालय ने जारी की अनलॉक-1 की गाइडलाइंस, इस तरह से तीन फेज में खुलेगा लॉकडाउन

नई दिल्ली। अब सिर्फ कोरोना के कंटेनमेंट जोन तक ही लॉकडाउन सीमित रहेगा। गृह मंत्रालय ने 30 जून तक के लिए जारी नई गाइडलाइंस में तीन चरणों में प्रतिबंधों को हटाने का खाका पेश किया है। पहले चरण में आठ जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल को खुल जाएंगे। दूसरे चरण में स्कूलों, कालेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों को जुलाई से खोला जाएगा। तीसरे चरण में मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल समेत अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को खोला जाएगा, लेकिन इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है।

अनलॉक-एक का पहला चरण आठ जून से शुरू होगा

गृहमंत्रालय ने पांचवें चरण के लॉकडाउन को अनलॉक-एक बताते हुए धीरे-धीरे सभी गतिविधियों में छूट देने का भरोसा दिया है। वैसे तो अनलॉक-एक की अवधि एक जून से 30 जून बताई गई है, लेकिन इसकी असल शुरुआत आठ जून से होगी, जब धार्मिक स्थलों के साथ-साथ सभी मॉल, होटल, रेस्टोरेंट व इससे जुड़ी अन्य सेवाएं शुरू हो जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से एसओपी जारी करेगा। लेकिन मॉल के बाहर सभी तरह की दुकाने एक जून से ही खुल जाएंगी। सरकार ने दूसरे चरण में स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग व अन्य शैक्षिक संस्थाओं को खोला जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसके लिए जुलाई का समय रखा है, लेकिन इसके पहले राज्य सरकारों को शैक्षिक संस्थाओं के साथ-साथ अभिभावकों व अन्य पक्षकारों से सलाह-मशविरा करने को कहा गया है।

अनलॉक-एक में भी पूरे देश में लॉकडाउन वाले प्रतिबंध जारी रहेंगे

अनलॉक के तीसरे फेज में मेट्रो, अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं, जिम, स्वीमिंग पुल, सिनेमा हॉल, थियेटर और बार खोला जाएगा। लेकिन यह सब कब खुलेगा, यह तय नहीं है। गाइडलाइंस के अनुसार परिस्थितियों के आंकलन के बाद उचित समय पर इसका फैसला किया जाएगा। लेकिन घरेलू विमान सेवाएं, श्रमिक ट्रेन व अन्य रेल सेवाएं जारी रहेंगी और इसके एसओपी में समय-समय पर बदलाव किये जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अनलॉक-एक में भी पूरे देश में लॉकडाउन वाले प्रतिबंध जारी रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक रैली व प्रदर्शन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पहले की तरह शादी में 50 और मरने पर 20 लोगों के एकत्रित होने की इजाजत ही मिलेगी।

किन-किन पर रहेगी रोक

पहले की तरह शाम के सात बजे से सुबह सात बजे तक तो नहीं लेकिन रात नौ बजे से पांच बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 साल के कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने पर पहले की तरह प्रतिबंध तो नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें घर में रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही पान, बीड़ी, गुटका, तंबाकू, सिगरेट के उपभोग पर पूरे देश में प्रतिबंध जारी रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार पहले की तरह दंडात्मक कार्रवाई करेगी। इसी तरह दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना पूरे देश में अनिवार्य रहेगा।

दफ्तरों को पूरी तरह खोलने की इजाजत

अनलॉक-एक में एक जून से सभी दफ्तरों को पूरी तरह खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन दफ्तर में छह फीट की दूरी और सैनेटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग का प्रयोग करना होगा। इसके साथ ही गाइडलाइंस में दफ्तरों में कर्मचारियों को आरोग्यसेतु के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। जहां तक संभव हो वर्क फॉर होम और दफ्तर में काम के समय को अलग-अलग घंटों में बांटकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है।

गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि पूरे देश को अनलॉक करने की शुरुआत के बावजूद कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन और भी सख्ती से लागू किया जाएगा। वहां किसी के भी आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा राज्य सरकारों व स्थानीय प्रशासन को कंटेनमेंट एरिया के बाहर बफर जोन तय करने की सलाह दी गई है, ताकि कोरोना वायरस के बाहर फैलने की स्थिति में वहीं रोका जा सके।

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