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छत्तीसगढ़

रायपुर सेंट्रल जेल: रक्षाबंधन पर बंदियों से मिल सकेंगी बहनें; 100 ग्राम मिठाई की अनुमति, मोबाइल-पर्स पूरी तरह बैन

रायपुर (छत्तीसगढ़): रक्षाबंधन पर्व के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों से मुलाकात करने आने वाली बहनों और परिजनों के लिए जेल प्रबंधन ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

जेल प्रशासन के अनुसार, रक्षाबंधन के दिन बंदियों को राखी बांधने के लिए बहनों को प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक जेल परिसर के अंदर प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

🆔 पहचान पत्र अनिवार्य: 100 ग्राम मिठाई की ही होगी अनुमति

प्रवेश नियम और आवश्यक दिशानिर्देश:

  • वैध पहचान पत्र जरूरी: जेल अधीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के तहत बंदियों को राखी बांधने आने वाली बहनों के पास वैध पहचान पत्र होना अनिवार्य है। पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही भीतर प्रवेश दिया जाएगा।

  • मिठाई की सीमित मात्रा: सघन जांच-पड़ताल के बाद एक बंदी के लिए केवल 100 ग्राम मिठाई अंदर ले जाने की अनुमति होगी।

  • अन्य खाद्य पदार्थ प्रतिबंधित: मिठाई के अलावा किसी भी अन्य प्रकार का फल या खाद्य सामग्री ले जाना पूरी तरह वर्जित रहेगा।

  • प्रतिबंधित वस्तुएं: बहनें अपने साथ मोबाइल फोन, पर्स, नकदी और कीमती सामान लेकर न आएं। जेल के भीतर इन्हें ले जाने की सख्त मनाही है और परिसर में इन्हें जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी।

🛡️ जेल प्रशासन की अपील: सुरक्षा जांच में सहयोग की अपेक्षा

सुरक्षा प्रोटोकॉल और सीमाएं:

  • तीन स्तरीय तलाशी: सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जेल में प्रवेश से पूर्व महिला सुरक्षाकर्मियों द्वारा तीन अलग-अलग स्थानों पर सघन तलाशी ली जा सकती है।

  • सहयोग की अपील: जेल प्रशासन ने परिजनों से अपील की है कि सुरक्षा जांच को अपनी प्रतिष्ठा का विषय न बनाकर जेल प्रबंधन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

  • अधिकतम संख्या: व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बंदी से मिलने और राखी बांधने के लिए अधिकतम 3 बहनों को ही एक साथ प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

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