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झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर परीक्षा पर रोक से इनकार, सरकार से 2 हफ्ते में मांगा जवाब

रांची (झारखंड): झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा रद्द की गई असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) परीक्षा के मामले में फिलहाल रोक (Stay) लगाने से इनकार कर दिया है।

गुरुवार को जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ में इस मामले की अहम सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की गई है।

📜 सत्यांशु शुभम और संजना सिंह ने दी थी चुनौती: 22 परीक्षाएं हुई थीं रद्द

याचिका और सरकारी अधिसूचना की पृष्ठभूमि:

  • फैसले के खिलाफ याचिका: सत्यांशु शुभम, संजना सिंह और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई थी।

  • 18 अगस्त का सरकारी आदेश: झारखंड सरकार ने 18 अगस्त की देर रात एक अधिसूचना जारी कर 22 भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द करने, 17 परीक्षाओं की जांच कराने और 6 अन्य परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला सुनाया था।

🏛️ 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षा रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाईकोर्ट पहले ही लगा चुका है रोक

जेपीएससी परीक्षाओं पर पूर्व का अदालती रुख:

  • नव नियुक्त अफसरों को राहत: इससे पूर्व झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की मुख्य परीक्षाओं और नियुक्तियों को निरस्त किया गया था।

  • अधिकारियों की याचिका: नव नियुक्त अधिकारियों द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने ही सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगाकर राहत दी थी।

🚨 अनियमितताओं के आरोपों के बाद सरकार ने रद्द की थीं 44 भर्ती परीक्षाएं

भर्ती विवाद और सरकार के कड़े कदम:

  • व्यापक अनियमितता के आरोप: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने JPSC और JSSC द्वारा आयोजित 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की थी, जिन्हें कथित गड़बड़ियों और छात्र आंदोलनों के बाद निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

  • एजेंसी पर कार्रवाई: राज्य सरकार ने ‘टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड’ (TDPL) एजेंसी से जुड़ी सभी भर्ती गतिविधियों, परिणामों और चयनों को रद्द करने का फैसला लिया था।

  • JSSC-CGL भी रद्द: राज्य कैबिनेट ने जेएसएससी-सीजीएल (JSSC-CGL) परीक्षा को निरस्त करने के साथ-साथ वर्ष 2014 से अब तक आयोजित सभी संदिग्ध भर्ती प्रक्रियाओं की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।

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