Haryana Unrecognized Schools Action: हरियाणा में अवैध रूप से चल रहे गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिक्षा विभाग की बड़ी सख्ती, तुरंत बंद कराने के निर्देश

चंडीगढ़: हरियाणा राज्य के भीतर बिना किसी वैध मान्यता के धड़ल्ले से संचालित होने वाले गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से अपनी कड़ी सख्ती दिखाते हुए इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे ऐसे तमाम विद्यालयों पर फौरन आवश्यक कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। विभाग ने अपने इस पत्र में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को याद दिलाया है कि पूर्व में भी इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई थी, लेकिन बार-बार निर्देश देने के बावजूद संबंधित कार्यालयों की तरफ से अपेक्षित जानकारी मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है।
लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज, आगामी 2 नवंबर 2026 तक हर हाल में मांगी गई पूरी रिपोर्ट
जारी किए गए ताजा निर्देशों में यह चेतावनी भी दी गई है कि इस संवेदनशील मामले में ढिलाई या कैजुअल अप्रोच बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और अबकी बार ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, जो लगातार उच्चाधिकारियों के रडार पर बने हुए हैं। विभाग ने तय सीमा निर्धारित करते हुए कहा है कि हर हाल में आगामी 2 नवंबर 2026 तक अवैध स्कूलों से जुड़ी यह जरूरी जानकारी निदेशालय को हरत फौरन भेजी जाए, ताकि आगे की पुख्ता कार्रवाई की जा सके।
डीसी और एसपी को भेजी गई पत्र की प्रति, गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों को तुरंत बंद कराने के आदेश
शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस पत्र में यह निर्देश भी दिए गए हैं कि संबंधित जिला अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे सभी अनधिकृत और गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करवाएं। इसके साथ ही, जितने भी स्कूलों को बंद कराया जाएगा, उन सभी की एक विधिवत सूची तैयार कर निदेशालय को समय पर भेजना अनिवार्य किया गया है। पत्र के अंत में इस बात पर गहरा रोष जताया गया है कि पहले भी सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं, इसके बावजूद मैदानी कार्यालयों से कोई भी ठोस सूचना अब तक निदेशालय को प्राप्त नहीं हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासनिक तालमेल और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के सभी अतिरिक्त जिला उपायुक्तों (ADC) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को भी इस पत्र की प्रतियां आधिकारिक रूप से प्रेषित कर दी गई हैं।
अधिकारियों को दिए गए कड़े प्रशासनिक संज्ञान के निर्देश, नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा
राज्य के शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे पूर्व में जारी विभागीय आदेश (क्रमांक 7/21-2017 (3) दिनांक 24 अप्रैल 2025) के प्रावधानों की अक्षरशः और सख्त अनुपालना सुनिश्चित करें। इसके तहत सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को यह अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी अवैध और गैर-मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के विरुद्ध तुरंत कड़ा प्रशासनिक संज्ञान लें और बिना किसी देरी के धरातल पर ठोस कार्रवाई अमल में लाएं।





