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राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली की अवैध कालोनियों के नियमन को सरकार लाई बिल, हजारों लोगों को होगा फायदा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कानूनों (विशेष प्रविधानों) के दूसरे (संशोधन) अधिनियम, 2020 के स्थान पर सोमवार को एक विधेयक पेश किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उच्च सदन में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कानूनों (विशेष प्रविधानों) के दूसरे (संशोधन) विधेयक-2021 (National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2021) को सदन के पटल पर रखा है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर, 2020 को इस अधिनियम (National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2021) को लागू करने की घोषणा की थी। इसके जरिये दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कानूनों (विशेष प्रविधानों) दूसरे अधिनियम, 2011 में संशोधन किया गया था। 2011 का यह अधिनियम 31 दिसंबर, 2020 तक ही वैध था। इस अधिनियम से इसकी समयसीमा बढ़कर 31 दिसंबर, 2023 तक हो गई है

साल 2011 के इस अधिनियम (National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2021) के जरिये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 31 मार्च, 2002 तक की अवैध कालोनियों का नियमितीकरण होगा। साथ ही एक जून, 2014 तक जहां कहीं भी निर्माण हुआ है, उसका भी नियमितीकरण होगा।

अब इस अधिनियम (National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2021) में संशोधन अवैध कालोनियों के नियमितीकरण की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। ताकि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अवैध कालोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों की पहचान) अधिनियम, 2019 और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अवैध कालोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों की पहचान) नियमितीकरण, 2019 के जरिये इन संपत्तिधारकों की सही पहचान हो सके।

इसलिए एक जून,2014 तक मौजूद रही अवैध कालोनियों और एक जनवरी, 2015 तक पचास फीसद विकास करने वाली कालोनियां नियमितीकरण के लिए उपयुक्त मानी जाएंगी। सरकार अब इस अधिनियम को इस बिल के जरिये कानून बनाना चाहती है।

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