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टूलकिट मामला: शांतनु मुलुक को मिली 10 दिनों की अंतरिम जमानत, कल होगा निकिता जैकब की अर्जी पर फैसला

बम्बई उच्च न्यायालय ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े ‘टूलकिट’ मामले के एक संदिग्ध शांतनु मुलुक को मंगलवार को ‘ट्रांजिट अग्रिम जमानत’ दे दी। इस मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है।

10 दिनों की अंतरिम जमानत
उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ की न्यायमूर्ति विभा कांकनवाड़ी ने मुलुक को दस दिन तक गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए अग्रिम जमानत दे दी, जिससे वह राहत पाने के लिए दिल्ली में उपयुक्त अदालत के समक्ष अपनी याचिका दायर कर सकें।

भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की
मामले में एक अन्य संदिग्ध, वकील निकिता जैकब की इसी तरह की याचिका पर मुंबई में उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी डी नाइक ने कहा कि वह बुधवार को आदेश पारित करेंगे। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को आरोप लगाया कि रवि ने जैकब और शांतनु के साथ मिलकर टूलकिट बनाया और भारत की छवि को धूमिल करने के लिए इसे अन्य लोगों के साथ साझा किया।

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