ब्रेकिंग
ED Officers SC ST Act Case Ranchi: हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय, 2 नवंबर को होगी अगल... Jharkhand Food Department Guidelines: अवैध एलपीजी उपयोग रोकने के लिए जिला प्रशासन और तेल कंपनियों मे... Charged for Impact Event Dhanbad: इंडस्ट्री और एकेडमिक सहयोग पर विशेष चर्चा, कई दिग्गज हुए शामिल 174 यात्रियों की जान बचाने वाले जांबाज कैप्टन: स्मित मछार को 'गुजरात गरिमा पुरस्कार' से नवाजेगी सरका... Ranchi News: नामकुम में स्वच्छता ही सेवा-2026 अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम, मंत्री योगेंद्र प्रसाद ... चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका: संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं पर उठे... Dhamtari Snake Bite News: घर में सो रही मां और मासूम बेटी को करैत सांप ने डसा, डेढ़ साल की बच्ची की द... INDIA गठबंधन के साथ हैं, लेकिन राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी पर साधी चुप्पी: मध्यावधि चुनाव के संके... CGPSC and UPSC Success Story: कैंसर को मात देकर अधिकारी बने संजय डहरिया की कहानी से युवाओं को मिली प... Chhattisgrah Politics Update: विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही यात्रा, 7 अक्टूबर को पहुंचेगी...
देश

दिल्ली में कोरोना को लेकर जारी हुआ नया नियम, यहां जानें शादी-समारोह से जुड़े निर्देश

नई दिल्ली। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी (डीडीएमए) ने शादी समारोह और अंतिम संस्कार सहित अन्य पब्लिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी है

शादी समारोह के लिए नियम

डीडीएमए के आदेश के अनुसार अगर किसी बंद जगह पर शादी-समारोह का आयोजन हो रहा है तो क्षमता के 50 फीसद ही लोग एकत्रित होंगे। मगर अधिकतम संख्या 100 लोगों से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा खुले एरिया में आयोजित किसी शादी या अन्य समारो‌‌ह में 200 ये ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।

अंतिम संस्कार के नियम

वहीं सरकार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर पाबंदी हटा दी थी। मगर अब शवदाह गृह में 50 से अधिक लोग अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे। सभी मामलों में व्यवस्था तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल तक के लिए लागू की गई है।

ये चीजें अनिवार्य

आदेश में कहा गया है कि इन समारो‌‌ह में आने वाले लोगों को मास्क लगाना,शारीरिक दूरी का पालन करना,थर्मल स्केनिंग और सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी कोविड प्रोटोकाल का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक उत्सव और सभाओं पर रोक

उधर, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले दिनों निर्देश दिया था कि आगामी त्योहारों जिसमें होली, शब-ए-बारात, नवरात्रि के दौरान सार्वजनिक उत्सव और सभाओं पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थान, पार्क, बाजार, धार्मिक स्थानों में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। जारी निर्देश में कहा गया है कि दुनिया में महामारी घोषित किए जा चुके कोरोना को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है। देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में त्योहारों के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी।

सख्ती से पालन कराने का निर्देश

सरकार ने संबंधित डीएम और डीसीपी और अन्य अधिकारियों को उक्त आदेशों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि इस आदेश के बारे में लोगों को जागरुक भी किया जाए व आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

Related Articles

Back to top button