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स्टेशन व ट्रेन में बिना मास्क या थूकने पर 500 रुपये जुर्माना

बिलासपुर। रेलवे स्टेशन व ट्रेन में यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा थूकने पर पाबंदी लगाई गई है। यदि एक भी यात्री इसका उल्लंघन करते पकड़ में आएंगे तो उन पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। यह आदेश आगामी छह माह तक लागू रहेगा इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक हो गई है। हालात यह है कि संक्रमितों के साथ मौत का आंकड़ा भी प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस स्थिति में भी रेलवे ट्रेनों का परिचालन केवल इसलिए कर रही है ताकि यात्रियों को किसी तरह परेशानी न हो और मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। ट्रेनों के परिचालन की वजह से यात्रियों की भीड़ भी पहुंच रही है। भीड़ की वजह से ही संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है।

इसे देखते हुए ही रेलवे ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। स्थिति को देखते हुए इस नियम को छह महीने के लिए लागू किया गया है। इसके तहत स्टेशन व ट्रेनों में प्रवेश करते समय चेहरे पर मास्क लगा होना अनिवार्य है। नहीं पहनने तथा कोई यात्री थूकते हुए दिखता है तो तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई रेलवे अधिनियम के अनुसार की जाएगी।

मालूम हो कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाइन के पालन के तहत महत्वपूर्ण स्टेशनों में थर्मल जांच, शारीरिक दूरी का पालन भी कराया जा रहा है। इसके बाद भी कई यात्रियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। जिसे देखते हुए और स्टेशन को साफ रखने के लिए यह नियम लागू किया गया है। रेलवे का अमला प्रत्येक यात्रियों की जांच भी करेगा।

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