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होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार खुलेंगे रात 10 बजे तक, बाकी दुकानें छह बजे तक

रायपुर। जिला प्रशासन ने थोड़ी सी ढिलाई देकर आगामी आदेश तक लाकडाउन बरकरार रखा है। मंगलवार से अब होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार रात 10 बजे तक खुलेंगे। यहां बैठक की क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत लोगों को ही अनुमति रहेगी। बाकी सभी प्रकार सभी ठेला-गुमटी, शोरूम, सुपर मार्केट, माल, किराना दुकानें, सब्जी, फल, शराब, दूध- अंंडे आदि स्थायी, अस्थायी दुकानें शाम छह बजे तक ही खुलेंगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम शाम छह बजे तक (रविवार को छोड़कर) खुलेंगे।

स्कूल-कालेज अभी नहीं खुलेंगे

स्कूल-कालेज अभी भी बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेंगी। चौपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेंगे।

रैली-जुलूस और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल मुक्तांगन, जंगल सफारी इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

मैरिज हाल में 50 फीसद को अनुमति

वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह एवं होटल में कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। ऐसे आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगान. इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। मैरिज हाल में क्षमता के अनुसार 50 फीसद लोग शामिल होंगे।

कार्यालय में पहले के जैसे ही आधे कर्मी आएंगे

जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यतः आम जनता के लिए बंद रहेंगे। अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन के लिए कार्यालय खोले जाएंगे।

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