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सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की परीक्षा संबंधी फैसले पर पुनर्विचार याचिका खारिज की

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं कक्षा के प्राइवेट, पत्राचार और सेकेंड कंपार्टमेंट के छात्रों की परीक्षा को लेकर अपने 22 जून के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कोरोना महामारी के बीच आफलाइन परीक्षा लेने के लिए सीबीएसई की मूल्यांकन योजना में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया था। याचिका में उस योजना की समीक्षा का आग्रह किया गया था, जिसके तहत इस साल 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आफलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है।

पुनर्विचार याचिका 22 जून, 2021 के अंतिम आदेश के खिलाफ दायर की गई

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने अपने आदेश में कहा, मौजूदा पुनर्विचार याचिका 22 जून, 2021 के अंतिम आदेश के खिलाफ दायर की गई है। हमने याचिका के साथ-साथ इसके समर्थन में दिए गए आधारों का भी अध्ययन किया। हमारी राय है कि पुनर्विचार का कोई मामला ही नहीं बनता है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आकलन योजना में हस्तझेप करने से किया था इनकार

शीर्ष अदालत ने 22 जून को 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और काउंसिल फार इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआइएससीई) द्वारा अपनाई गई आकलन योजना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

दोनों बोर्डों की परीक्षा कोरोना के चलते हुई थी रद

कोरोना महामारी के कारण दोनों बोर्डो की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद कर दी गई है। अदालत ने प्राइवेट, पत्राचार और सेकेंड कंपार्टमेंट के छात्रों की आफलाइन परीक्षा लेने की सीबीएसई की योजना को मंजूरी दी थी, क्योंकि उनका मूल्यांकन 10वीं, 11वीं और 12वीं में उनके परिणामों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

31 जुलाई तक जारी हो सकते हैं परिणाम

रिपोर्ट के मुताबिक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन- सीबीएसई) 31 जुलाई तक 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित कर सकता है। छात्रों को अपना रिजल्ट जानने के लिए अपना रोल नंबर भरना होगा। स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर cbse.gov.in/cbsenew/cbse.html से हासिल कर सकते हैं।

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