ब्रेकिंग
Bollywood News: टाइगर श्रॉफ ने 9 करोड़ में बेचा अपना लग्जरी फ्लैट, हाल ही में हुई फायरिंग की घटना के... Kerala Accident News: एर्नाकुलम में तेज रफ्तार मर्सिडीज का कहर, जज के नाबालिग बेटे की टक्कर से बाइक ... Delhi School Bomb Threat: स्कूल में छुट्टी पाने के लिए छात्रा ने ही दी थी बम की झूठी धमकी, दिल्ली पु... Air India Flight Cancellations: मध्यपूर्व तनाव के चलते एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बढ़ाईं ... Amit Shah Delhi Meeting: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और सीएम के साथ की उच्चस्तरीय बैठक, कानू... Mumbai Protest News: शिवाजी पार्क में आदिवासियों का GenZ जनआक्रोश मोर्चा आज, मंत्रियों के इस्तीफे और... Pakistan Cricket News: सलमान अली आगा की वापसी, मोहम्मद रिजवान बाहर; श्रीलंका के खिलाफ 14 सदस्यीय टेस... Mobile Market Trends India: मेमोरी चिप महंगी होने से कम हुए सस्ते फोन, लावा और एआई+ जैसे देसी ब्रांड... SIM Binding Rules in India: WhatsApp और Telegram के लिए नया नियम, सिम कार्ड हटाने पर बंद हो जाएंगे म... Sharad Purnima 2026: आज मनाई जा रही है शरद पूर्णिमा, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और संपूर्ण पौराणिक...
देश

अवैध खनन मामला: केंद्र सरकार और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब

नई दिल्ली।देशभर में हो रहे अवैध रेत खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में अवैध रेत खनन के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, 5 राज्यों  और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पर्यावरण मंत्रालय, खान मंत्रालय, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंद्र प्रदेश, महाराष्ट्र और सीबीआई से इसपर जवाब मांगा है।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह रेत खनन परियोजनाओं के लिए किसी भी पर्यावरणीय मंजूरी को बिना उस इलाके में रेत खनन के प्रभाव की जांच के बिना ना दें।

ANI

✔@ANI

Supreme Court issues notice to Centre, 5 states, & CBI on a PIL against ‘illegal sand mining across the country’.SC directed Centre to not grant any environmental clearance for sand mining projects without taking into account cumulative impact of sand mining in entire area/region

View image on Twitter

बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में देशभर में नियमों के खिलाफ हो रहे अवैध रेत खनन पर लगाम लगाने की मांग की गई है। इस याचिका पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मध्यप्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से भी इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

NGT के आदेशों की उड़ाई धज्जियां
देशभर में बिना लाइसेंस और पर्यावरणीय मंजूरी के नदियों के किनारे और तली से रेत निकालने और खनन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) ने प्रतिबंध लगा दिया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT)ने 5 अगस्त 2013 को दिए अपने आदेश में कहा था कि अवैध तरीके से रेत निकालने से सरकारी खजाने को अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है। एनजीटी कहा था कि यह आदेश पूरे देश पर लागू होना है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एनजीटी) ने सभी राज्यों के खनन अधिकारियों और संबंधित पुलिस अफसरों से कहा है कि वो आदेश का पालन करवाएं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button