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जंजीर खींचकर रोकी ट्रेन, भरना पड़ा जुर्माना

बिलासपुर। जायज कारण के बिना जंजीर खींचकर ट्रेन रोकना यात्रियों को महंगा पड़ रहा है। दो साल के आंकड़ों पर गौर करें तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तीनों रेल मंडल बिलासपुर, रायपुर व नागपुर में 1,241 को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस दौरान आरोपित यात्री हो या स्वजन उन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। अर्थदंड के अलावा छह माह कारावास की सजा भी है।

पर यात्रियों को इस मुसीबत से बचाने के लिए केवल अर्थदंड किया गया। दरअसल ऐसे मामलों पर पैनी नजर रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को विशेष निर्देश है। इसके साथ ही प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के अमिय नंदन सिन्हा के दिशा-निर्देश में अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें जंजीर खींचने वालों पर कार्रवाई और समझाइश भी देते हैं। चलती गाड़ी मंे जंजीर खींचकर घबराहट में उतरने के कारण पैर फिसलने का डर रहता है। इसकी वजह से कई बार घटनाएं भी हो चुकी हैं। इससे जान माल की क्षति होने का हमेशा खतरा रहता है।

– वर्ष 2020 में कार्रवाई की स्थिति

मंडल गिरफ्तार जुर्माना

बिलासपुर 218 1,35,765 रुपये

रायपुर 245 1,30,445 रुपये

नागपुर 73 30,800 रुपये

वर्ष 2021 में कार्रवाई(अब तक)

मंडल गिरफ्तार जुर्माना

बिलासपुर 199 1,05,525 रुपये

रायपुर 397 1,25,490 रुपये

नागपुर 109 30,300 रुपये

बाक्स-

अगस्त 2021 में ही 192 प्रकरण

मंडल गिरफ्तार जुर्माना

बिलासपुर 47 7,460 रुपये

रायपुर 120 8,000 रुपये

नागपुर 254,500 रुपये

दो साल में कार्रवाई – 1,241

वर्ष 2020 – 536

वर्ष 2021 – 705

जुर्माना – 5,58,325 रुपये

धारा – 141

जोन – 01

रेल मंडल – 03

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