ब्रेकिंग
दरभंगा में PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार, कांग्रेस से है जुड़ा देश के लिए सिर कटा देंगे, लेकिन सत्ता के लिए समझौता नहीं करेंगे- केजरीवाल ने साधा बीजेपी पर निशाना PM मोदी पर टिप्पणी कांग्रेस-RJD की निंदनीय हरकत, राहुल गांधी माफी मांगे- भजनलाल शर्मा जम्मू में कुदरत का त्राहिमाम: बारिश से मची तबाही में 45 की मौत, उजड़े सैकड़ों आशियाने… स्कूल-कॉलेज ब... रांची: स्कूल जा रही मां-बेटी को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, मौके पर ही दोनों की मौत दामाद को पिलाया मिर्च का पानी, कान में डाली तेल से भिगोई रूई, फिर आंखों में झोंका चिली पाउडर… जादू ट... घर में था दोष, दूर करने के लिए दादा ने की पोते की हत्या, शव के टुकड़े कर फेंके… पुलिस की पूछताछ में ... प्रयागराज होकर चलेगी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस से इतना महंगा होगा किराया, ये ह... दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन में तकनीकी खराबी, ब्लू लाइन पर भी असर… दिखी भारी भीड़, DMRC ने दिया ये अप... मेट्रो से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर से स्टार्टअप्स तक… पीएम मोदी ने बताया भारत के लिए जापान कितना...
पंजाब

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 28 मार्च से शुरू होगी फिजिकल हियरिंग

चंडीगढ़। कोरोना के चलते मार्च 2020 के बाद अब 28 मार्च से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सभी बेंच फिर से फिजिकल हियरिंग शुरू कर देंगी। वीरवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 28 मार्च सोमवार से हाई कोर्ट की सभी बेंच अब सिर्फ फिजिकल हियरिंग के जरिए ही केसों की सुनवाई करेंगी और अब वीडियो-कांफ्रेंसिंग के जरिए जो सुनवाई चल रही थी वह 28 मार्च से बंद कर दी जाएगी।

जारी आदेशों के अनुसार अब केस की मेंशनिंग भी सिर्फ फिजिकल मोड से ही होगी। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकाल के जरिए ही अदालतों में सिर्फ वकीलों और स्टाफ को पेश होने की इजाजत दी गई है। क्लाइंट्स को अदालत में पेश होने की इजाजत नहीं दी गई। सिर्फ वही क्लाइंट्स पेश हो सकते हैं जिनके पेश होने के आदेश जारी किए गए हों।

इसके अलावा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के एडवोकेट जनरल, केंद्र सरकार के सालिसिटर जनरल और चंडीगढ़ के सीनियर स्टैं¨डग काउंसल को भी आदेश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करें की अदालती काम खत्म होने पर वकील अदालत परिसर खाली कर दें और कोई भी अधिकारी और पुलिस कर्मी को बेवजह अदालत में आने से रोका जाए।

Related Articles

Back to top button