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डिमैट-ट्रेडिंग अकाउंट के KYC करने की समय सीमा को 30 जून 2022 तक किया गया एक्सटेंड

Demat Account KYC: सेबी और एमआईआई के साथ डिस्कशन के आधार पर इस समय सीमा को 30 जून 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. ये वन टाइम एक्सटेंशन है.

Demat Account KYC: अगर आपने अपना डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट का केवाईसी नहीं कराया है तो अब आपके पास 30 जून 2022 तक का समय है. शेयर बाजार के रेग्युलेटर  सेबी ने मौजूदा डिमैट खाते और ट्रेडिंग अकाउंट के केवाईसी करने की समयसीमा को तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 जून 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है. पहले ये समयसीमा 31 मार्च 2022 था.

एनएसडीएल ने अपने सर्कुलर में कहा है कि बगैर केवाईसी वाले डिमैट अकाउंट को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया था. लेकिन सेबी और एमआईआई के साथ डिस्कशन के आधार पर इस समय सीमा को 30 जून 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. ये वन टाइम एक्सटेंशन है और इस अवधि के दौरान जो डिमैट खाताधारक अबतक अपने डिमैट अकाउंट का केवाईसी नहीं करा सकें हैं उन्हें केवाईसी कराना होगा.

डिमैट अकाउंट को डिएक्टिव होने से रोकने के लिए स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइट्स को यानि डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स को केवाईसी कराने की सलाह दे रहे हैं. ये ब्रोकरेज हाउसेज तीन महीने के भीतर खाताधारकों को तीन महीने के भीतर अपने डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट का केवाईसी कराने को कह रहे हैं वर्ना अकाउंट बंद हो जाएगा.

हर डिमैट अकाउंट को छह जानकारियों के साथ केवाईसी करना जरुरी है. लेकिन सभी डीमैट खातों को अभी तक छह केवाईसी मानदंडों के साथ अपडेट नहीं किया गया है. एक डीमैट, ट्रेडिंग खाता धारक को इन छह केवाईसी विशेषताओं को अपडेट करना जरुरी है. जिसमें नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी, आय सीमा शामिल है. 1 जून, 2021 से खोले गए नए डिमैट खातों के लिए सभी 6-केवाईसी विशेषताएं अनिवार्य कर दी गई है.

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