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दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा चालान, ट्रक ड्राइवर को भरना पड़ा 2 लाख 500 रुपये जुर्माना

नई दिल्लीः देश में 1 सितंबर 2019 से लागू नए मोटर व्हीकल नियम के बाद राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने को लेकर काटे जाने वाले चालान की रकम का रोज एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। रोहिणी इलाके में ही गत पांच सितंबर को ही नियमों को तोड़ चल रही एक राजस्थान नंबर के ट्रक पर 1 लाख 41 हज़ार का जुर्माना लगाया गया था। वहीं 12 सितंबर को फिर एक हरियाणा नंबर के ट्रक पर 2 लाख 5 सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने की रकम ने दिल्ली ही नहीं देश में सर्वाधिक जुर्माना लगाए जाने का नया रिकॉर्ड बना दिया है।

इन नियमों का किया था उल्लंघन

  • * चालक बिना लाइसेंस के ट्रक चलाने के लिए
  • * चालक के पास नहीं मिला कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • * ट्रक मलिक ने नहीं ले रखा था फिटनेस सर्टिफिकेट
  • * नहीं था ट्रक का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
  • * नहीं था पल्यूशन सर्टिफिकेट और मानक से अधिक प्रदूषण
  • * ट्रक में मानक से काफी अधिक सामान लदा था
  • * ट्रक चालक खतरनाक तरीके चला रहा था ट्रक
  • * जांच के लिए रोके जाने के दौरान चालक ने नही किया खा पुलिस के आदेश का पालन

यह चालान नए एक्ट के तहत दो दिन पहले रोहिणी ट्रैफिक पुलिस ने हरियाणा नंबर के ट्रक का काटा था। चालान काटे जाने के बाद ट्रक को जब्त करने के बाद उसे रकम जमा करने के लिए रोहिणी कोर्ट के मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट को सौंप दिया था। जहां से 12 सितंबर को ट्रक का मालिक ने चालान की पूरी रकम जमा कर अपना ट्रक छुड़ा ले गया। 5 सितंबर को पकड़े गए राजस्थान के ट्रक की तरह ही इस ट्रक को भी ट्रैफिक पुलिस की टीम ने ओवर लोड स्थिति में खतरनाक तरीके से चलाते हुए पकड़ा था। पकड़े जाने के बाद जब पुलिस टीम ने उसके चालक से कागजातों की मांग की तो पता चला कि उसके पास ट्रक के कागजात तो दूर ट्रक चलाने के लिए व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। इसके बाद नियमों के अनुसार उसका चालान किया गया। इसमें सर्वाधिक चालान ओवर लोडिंग और पॉल्यूशन सर्टिफिकेटनहीं होने के लिए किया गया है।
एक सितंबर से लागू मोटर वाहन संशोधित कानून 2019 के तहत वाहन चलाने के दौरान पायी जाने वाली विभिन्न गलतियों के एवज में किये जाने वाले जुर्माना राशियों में भारी वृद्धि की है। इस कानून का राष्ट्रीय राजधानी समेत कई राज्यों में पालन किया जा रहा है। गत एक सितंबर को दिल्ली पुलिस ने यातायात कानून तोड़ने वाले 3900 चालकों को पकड़ा था और उनसे जुर्माना के तौर पर मोटी राशि वसूल की गयी थी।

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