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दिल्ली: अब सड़क किनारे खड़ी नहीं कर पाएंगे गाड़ियां, जल्द लागू होंगे नए नियम

नई दिल्लीः दिल्ली में जल्द ही नए पार्किंग नियम लागू होंगे जिसके तहत आप अब अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी नहीं कर पाएंगे। दिल्ली सरकार ने नए पार्किंग नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के आधार पर मल्टी लेवल-पार्किंग के 500 मीटर के क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित किया जाएगा। इतना ही नहीं जहां मल्टी-लेवल पार्किंग है, वहां से आधे किमी. के दायरे तक में भी गाड़ियां पार्क नहीं होंगी और अगर किसी ने यह रूल तोड़ने की कोशिश की तो इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नोटिफिकेशन के आधार पर नागरिक इकाइयों को 4 महीने का समय दिया गया है ताकि नए पार्किंग क्षेत्रों को तैयार किया जा सके।

फरवरी 2020 से नए नियम लागू हो जाएंगे और उसके बाद सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करना महंगा हो जाएगा। इसके लिए पहले की तुलना में 3 गुना अधिक की कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं नए नियमों के तहत पैदल यात्रियों और साइकल चलाने वालों की सुविधा का भी खास ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही आपातकालीन वाहन और दिव्यांग लोगों को असुविधा न हो इसकी व्यवस्था भी की जाएगी।

बेस पार्किंग शुल्क तय करने के लिए ट्रांसपॉर्ट सचिव के नेतृत्व में बेस पार्किंग कमिटी का गठन किया गया है। यह कमिटी ही अलग-अलग तरह के वाहनों की पार्किंग शुल्क पर भी फैसला लेगी। फ्लोर के अनुसार पार्किंग का शुल्क तय किया जाएगा। इसके तहत पहले फ्लोर पर पार्किंग के लिए दोगुना शुल्क लिया जा सकता है।

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