ब्रेकिंग
कोयला खदानों और बांगो बांध से विस्थापन का दर्द, SECL को अदानी को सौंपने की तैयारी: आलोक शुक्ला हवन कुंड बना मौत का कारण! घी डालने के लिए झुकी महिला की ओढ़नी में लगी आग, भीषण रूप से झुलसने के बाद ... केजरीवाल का गुजरात सरकार पर बड़ा हमला: 'किसानों के दमन में जुटी', AAP के 2 नेताओं की गिरफ्तारी पर गर... जैसलमेर बस हादसा: मृतकों की संख्या पर बड़ा सवाल! 22 शव निकालने के बाद भी बस में मिले कंकाल, आखिर कित... पहली बार छलका नीलम गिरी का दर्द! शादी-तलाक पर बोलीं भोजपुरी एक्ट्रेस- 'कभी खुशी का एक पल नसीब नहीं ह... विराट कोहली का बड़ा फैसला! ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले करोड़ों की प्रॉपर्टी बड़े भइया को सौंपी, क्या है... 'धर्म' को बचाने की लड़ाई: इंग्लैंड में 40 साल पुराने हिंदू मंदिर पर मंडराया खतरा, कम्युनिटी ने शुरू ... त्योहारी सीजन में SpiceJet का तोहफा: दिवाली-छठ के लिए बिहार रूट पर नई उड़ानें शुरू, यात्रियों को मिल... AI वीडियो वॉर हुआ शुरू! गूगल का नया टूल Veo 3.1 लॉन्च, OpenAI के Sora 2 को देगा सीधी टक्कर, जानें क्... दिवाली से पहले की अमावस्या है बेहद खास! नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए अपनाएं ये अचूक और सरल उप...
मध्यप्रदेश

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच करने वाली एजेंसी EOW के SP आरडी भारद्वाज के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का परिवाद दायर

जबलपुर: आर्थिक अपराधों की जांच करने वाले EOW एसपी के खिलाफ ही अब जबलपुर जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है। परिवाद दायर करने वाले पेशे से अधिवक्ता है। परिवादी अधिवक्ता स्वप्निल सराफ द्वारा दिनांक 28/08/2024 एवं 29/09/2024 को एस.पी. लोकायुक्त, एस.पी.ई.ओ.डब्ल्यू एवं ए.डी.जी. भोपाल (ई.ओ.डब्ल्यू) को आय से अधिक संपत्ति के संबंध में वर्तमान पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ट कंटगा जबलपुर रामाधार भारद्धाज उनकी पत्नी मणी भारद्धाज एवं पुत्र रूद्रांक्ष भारद्धाज के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 13 (1) बी, 13 (2) के अंतर्गत कार्यवाही के लिए शिकायत की थी।

जिस पर कोई कार्यवाही ना होने पर आवेदक अधिवक्ता स्वप्निल सराफ के द्वारा जिला न्यायालय में विशेष न्यायालय आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के न्यायालय में भा.ना.सु. सं. 2023 की धारा 223 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय के द्वारा आवेदक के अधिवक्ता विजय श्रीवास्तव, उमाशंकर सोनकर के तर्कों को सुनने के पश्चात प्रकरण को ग्रहण संज्ञान में लेते हुए सुनवाई के लिए आगामी दिनांक 05/11/2024 को नियत किया गया है।

Related Articles

Back to top button