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एक साल का मासूम भी कोरोना पॉजिटिव, स्कूल कॉलेज और रेल 3 मई तक रहेंगे बंद

कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है ।LockDown 2.0 के तहत किन नियमों और दिशा-निर्देशों से काम होगा, इसे लेकर गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है। वहीं बस-मेट्रो सर्विस बंद रहेगी और स्कूल भी नहीं खोले जाएंगे।  गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों की इजाजत दी गई है।

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घर पर ही रहना 

  • औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी, सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी।
  • इसके अलावा शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
  • राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक।
  • गाइडलाइन में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।
  • घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

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किसानों को मिली छूट 

  • खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।
  • कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।
  •  खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी।
  • कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।सिनेमा हॉल और मॉल्स भी रहेंगे बंद 
  • सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे।
  • शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी
  • इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
  • कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

केंद्र के अधिकारियों ने मंगलावार को संकेत दिया था कि कोराना वायरस के चलते देश व्यापी पाबंदियों या ‘लॉकडाऊन’ की विस्तारित अवधि के दौरान खेती बाड़ी, मछलीपालन गतिविधियों और फार्मा उद्योग को पाबंदियों से कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन करीब 720 में से 370 जिलों में पाबंदियां जारी रहेंगी और एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी। संभावित छूट चरणबद्ध तरीके से 20 अप्रैल के बाद ही दिए जाने की संभावना है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ‘लॉकडाऊन’ की तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। पहले यह 25 मार्च को 21 दिनों के लिए लगाया गया था। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कटाई और बुवाई के काम में शारीरिक दूरी बना कर रखने की शर्त के साथ छूट दी जा सकती है।

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