ब्रेकिंग
Bangladesh Election 2026: क्या बांग्लादेश चुनाव का बहिष्कार करेंगे हिंदू? हत्याओं और जनमत संग्रह पर ... Delhi Riot: ताहिर हुसैन को बड़ा झटका! दंगे की साजिश में जमानत याचिका खारिज, कोर्ट बोला- 'केस चलाने क... 'अजित पवार पर लगे करप्शन के आरोप वापस ले BJP, यही होगी सच्ची श्रद्धांजलि', संजय राउत का बड़ा सियासी ... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल: 'फर्जी आधार की तरह पासपोर्ट भी बन सकता है', चुनाव आयोग के साथ सुनवाई में... कलकत्ता HC का ममता सरकार को कड़ा आदेश: 'बॉर्डर फेंसिंग के लिए BSF को तुरंत दें जमीन', राष्ट्रीय सुरक... 'सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा था...', UGC नियमों पर रोक के बाद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा;... Ajit Pawar Plane Crash Reason: सामने आई अजित पवार के विमान हादसे की असली वजह! एक्सपर्ट ने एनालिसिस म... SC का चुनाव आयोग को सख्त निर्देश: तमिलनाडु चुनाव में 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी लिस्ट' करें जारी, पारदर्श... Land for Job Scam: लालू-राबड़ी और तेजस्वी यादव को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी व्यक्तिगत पेशी से छूट; अब 9... 'कोर्ट ने सही किया...': UGC नियमों पर SC की रोक के बाद नेताओं में मची होड़, जानें किसने बताया इसे जी...
हरियाणा

Sonipat Court Verdict: गर्भवती युवती की निर्मम हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा, सोनीपत की अदालत ने तरेरी आंखें

सोनीपत : सहमति संबंध में रह रही 8 माह की गर्भवती युवती की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की अदालत ने दोषी राहुल को उम्रकैद के साथ 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को आठ माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

बता दें कि मामला 28 अगस्त, 2021 की आधी रात का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार यूपी के जिला शामली के गांव ऊण निवासी प्रगति पिछले दो वर्षों से सोनीपत के प्याऊ मनियारी निवासी राहुल के साथ सहमति संबंध में रह रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद राहुल ने प्रगति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

आग लगने के बाद प्रगति ने राहुल को पकड़ लिया, जिससे आरोपी भी झुलस गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान प्रगति की मौत हो गई। मृतका उस समय आठ माह की गर्भवती थी, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। प्रगति ने इलाज के दौरान दिए गए अपने बयान में पूरी घटना का उल्लेख किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता साक्ष्य पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने राहुल को दोषी ठहराया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध अत्यंत जघन्य और अमानवीय है, जिसमें एक गर्भवती महिला की जान गई। इसी को ध्यान में रखते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष जताया और कहा कि उन्हें न्याय मिला है।

Related Articles

Back to top button