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छत्तीसगढ़

Bemetara CMHO Suspended: महिला कर्मचारियों से बदसलूकी पड़ी भारी, बेमेतरा CMHO डॉ. अमृतलाल रोहलेडर निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने बेमेतरा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. अमृतलाल रोहलेडर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) द्वारा लगाए गए अभद्र व्यवहार, अमर्यादित टिप्पणियों और अनुचित स्पर्श जैसे अत्यंत गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच के बाद की गई है।

शिकायत मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कदम उठाते हुए मामले की विस्तृत जांच कराई। जांच प्रक्रिया के दौरान पीड़ित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और अन्य प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए। जांच प्रतिवेदन में डॉ. रोहलेडर के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए, जिसके आधार पर जांच अधिकारी ने कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी।

🛑 कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा से समझौता नहीं: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कड़ा रुख

इस पूरे मामले पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा से किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं जैसे संवेदनशील विभाग से जुड़े उच्च अधिकारियों को सदैव अनुशासित, संवेदनशील और मर्यादित आचरण बनाए रखना चाहिए। मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि पद कितना भी बड़ा क्यों न हो, दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

📌 निलंबन अवधि के दौरान तय किए गए कड़े नियम: जगदलपुर (बस्तर) बनाया गया नया मुख्यालय

यह निलंबन कार्रवाई ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966’ के नियम 9(1)(क) के तहत अमल में लाई गई है।

निलंबन अवधि के दौरान डॉ. अमृतलाल रोहलेडर का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, जगदलपुर संभाग (बस्तर) निर्धारित किया गया है। वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपना निर्धारित मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इसके साथ ही, निलंबन की इस पूरी अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ते (Subsistence Allowance) की ही पात्रता होगी।

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