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पूर्वोत्तर के चार राज्यों में परिसीमन के लिए जल्द विधेयक लाएगी सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद के आगामी मानसून सत्र में चर्चा के लिए एक विधेयक को सूचीबद्ध किया है, ताकि हाल में पूर्वोत्तर के चार राज्यों की खातिर गठित परिसीमन आयोग को कानूनी समर्थन दिया जा सके। लोकसभा द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2020 जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 के अनुच्छेद आठ-ए में संशोधन करेगा।

इसी साल मार्च में कानून मंत्रालय ने असम, मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के नए सिरे से सीमांकन के लिए परिसीमन आयोग की अधिसूचना जारी की थी। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए भी परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। जून में चुनाव आयोग के पूर्व कानूनी विशेषज्ञ एसके मेंदीरत्ता ने चुनाव आयोग से कहा था कि अधिसूचना गैरकानूनी है। उन्होंने कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 के अनुच्छेद आठ-ए के तहत पूर्वोत्तर के चार राज्यों में परिसीमन का अधिकार चुनाव आयोग के पास है।

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