ब्रेकिंग
Nautapa 2026 Indore: इंदौर में नौतपा की शुरुआत; इस बार तीव्र गर्मी और लू से राहत की उम्मीद Indore City Expansion: जनगणना-2027 के ताजा आंकड़े; इंदौर नगर निगम सीमा में 8.08 लाख निर्माण चिन्हित Rewa Dial 112 Viral Video: पुलिस की डायल 112 गाड़ी का वीडियो वायरल; शराब दुकान पर सायरन बजाकर ली फ्र... Census 2027 Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में जनगणना कार्य अंतिम चरण में; 2.39 करोड़ मकानों की गणना पू... Twisha Sharma Death Case: सीबीआई ने दर्ज किया दहेज मृत्यु का केस; पति समर्थ और सास गिरिबाला सिंह पर ... Ratlam Crime News: सैलाना में ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी का पर्दाफाश; दो आरोपी गिरफ्तार Ujjain Police Controversy: चिमनगंज थाने के आरक्षकों पर गिरी गाज; छेड़छाड़ आरोपी के चाचा-भाई को पीटने... Narmada Ghat Barwani: नौतपा की तपिश से राहत के लिए नर्मदा की शरण में शहर; शाम को सज रही घाटों पर महफ... Gwalior Road Accident: जीआरएमसी के एमबीबीएस छात्र की सड़क हादसे में मौत; तीन दिन से वेंटिलेटर पर था ... Bhopal News: त्विषा शर्मा केस में पुलिस रिमांड पर आरोपी समर्थ; डिलीटेड चैट्स और डिजिटल एविडेंस से खु...
देश

लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पर हाई कोर्ट की रोक, 18 अक्टूबर से होनी थी परीक्षा

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने 18 अक्टूबर से आयोजित होने वाली छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीसीजीपीएससी) की मुख्य परीक्षा पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य परीक्षा की तिथि तय करने पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से आपत्ति की गई थी। लिहाजा उनके हित को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया।

सीजीपीएससी-2019 की परीक्षा में करीब 80 प्रतियोगियों ने हाई कोर्ट में अलग-अलग 16 याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बाद आयोग की ओर से मॉडल आंसर जारी किया गया। इसे देखने के बाद प्रतियोगी मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गए। इसी बीच लोक सेवा आयोग ने पुराने आंसर मॉडल को संशोधित कर फिर से नया आंसर मॉडल जारी कर दिया।

याचिका में कहा गया है कि नया आंसर मॉडल पुराने से अलग था। इससे जो उत्तर पहले सही थे वे गलत हो गए। कुछ प्रश्न और उत्तर को आयोग ने निरस्त भी कर दिया है। वहीं कुछ सवाल जो पहले गलत थे वे अब सही हो गए। इस तरह से आठ सवालों के जवाब संशोधित कर बदल दिए गए हैं। इससे नतीजों में उलटफेर होने के साथ कई परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होने से अयोग्य हो गए जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं।

इस मामले में हाई कोर्ट ने सीजीपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। गुरुवार को जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकलपीठ में सुनवाई हुई। सीजीपीएससी की तरफ से बहस शुरू होने के पहले ही याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए तिथि तय कर दी है और प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान याचिका लंबित रहते तक हाई कोर्ट की जानकारी के बिना परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करने को आश्वस्त किया गया था।

सुनवाई के दौरान सीजीपीएससी के वकील ने बहस शुरू की जो पूरी नहीं हो पाई। सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी ने सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। मालूम हो कि सीजीपीएससी ने 18 से 21 अक्टूबर तक परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना जारी की थी।

Related Articles

Back to top button